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रिपोर्ट:अंकित कुमार सिंह
सीवान: अगर आप सीवान आ रहे हैं रुकिये, नहीं तो आपको हर्जाना भरना पड़ेगा. बिहार के सीवान में दूसरों राज्यों का रजिस्ट्रेशन नंबर वाली गाड़ियों रखने वालों की अब मुश्किलें बढ़ने वाली है. जिले में दूसरे राज्यों के रजिस्ट्रेशन नंबर वाली गाड़ियें रखने वालों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. जिले में दूसरे राज्यों की गाड़ियों अब स्थायी रूप से नहीं चल सकेंगी. वैसी गाड़ियों पर कार्रवाई करने का परिवहन विभाग द्वारा निर्णय लिया गया है. पकड़े जाने पर 5 हजार रुपये का जुर्माने का प्रावधान किया है. डीटीओ के निर्देश के बाद वाहन चालकों की परेशानी बढ़ गई है.
पकड़े जाने पर 5 हजार रुपए तक का कटेगा चालान
जिला परिवहन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार दूसरे प्रदेश रजिस्ट्रेशन नंबर वाली गाड़ियां सीवान में चलते पाए जाने पर उस पर 5 हजार तक का जुर्माना वसूला जाएगा. इसमें किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. बताया जाता है कि इस प्रकार कानून में इस वजह से लिया गया है, ताकि जिले में अपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाया जा सके. प्रशासन की मानें तो अन्य प्रदेशों की गाड़ियों का इस्तेमाल करें. अपराधी अपराधिक गतिविधियों को अंजाम देकर फरार हो रहे हैं. इस वजह से अन्य प्रदेशों की गाड़ियों पर नकेल कसने का प्रधान डीटीओ ने किया है.
क्या कहते हैं जिला परिवहन पदाधिकारी
जिला परिवहन पदाधिकारी कुमार विवेकानंद ने बताया कि दूसरे राज्य से जिले में आने वाली गाड़ियों को आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पेट्रोल पंप के बिल जैसे आवश्यक कागजात अनिवार्य रूप से रखना होगा. बिना इन जरूरी दस्तावेजों के पाए जाने पर जुर्माना किया जाएगा.
साथ ही वाहन को जब्त भी किया जा सकता है. जिले में झारखंड, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली व मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों की की गाड़ियों के परिचालन पर रोक को लेकर राज्य परिवहन विभाग के सचिव द्वारा कार्रवाई का निर्देश दिया है. जिसके बाद यह कार्रवाई जिले में की जाएगा.
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पहले प्रकाशित : 27 फरवरी, 2023, 06:20 IST
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