Home Bihar ट्रेन यात्रा के दौरान 67 लोगों ने की यह गलती, रेलवे ने लिया हिरासत में, जानिए माजरा

ट्रेन यात्रा के दौरान 67 लोगों ने की यह गलती, रेलवे ने लिया हिरासत में, जानिए माजरा

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ट्रेन यात्रा के दौरान 67 लोगों ने की यह गलती, रेलवे ने लिया हिरासत में, जानिए माजरा

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रितेश कुमार
समस्तीपुर. समस्तीपुर मंडल सहित 5 मंडल में पूर्व मध्य रेल द्वारा दो दिवसीय विशेष अभियान अभियान चलाया गया. जिसमें पूर्व मध्य रेल द्वारा वगैर कारण चेन पुलिंग करने 5 मंडल में 67 लोगों को हिरासत में लिया है. बताया जाता है कि यह सभी लोग ट्रेन में यात्रा करने के दौरान बेवजह चेन पुलिंग करते थे, जिसके कारण यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा. बताया जाता है कि हिरासत में लिए गए सभी लोगों के विरुद्ध पूर्व मध्य रेल द्वारा धारा 141 के विरुद कार्रवाई की गई है.

जाने बगैर चेन पुलिंग करने वाले इतने लोग हुए अरेस्ट
बताया जाता है कि पूर्व मध्य रेलवे द्वारा 5 मंडल में चेन पुलिंग मामले को लेकर दिवसीय विशेष ऑपरेशन समय पालन अभियान चलाया गया जिसमें समस्तीपुर मंडल में 8, सोनपुर मंडल में 11, पं. दीन दयाल उपाध्याय मंडल में 11, धनबाद मंडल में 5, तथा दानापुर मंडल में में 32 लोगो को हिरासत में लिया गया है.

बताया जाता हैं कि गाड़ियों को बिना ठहराव एसीपी (चेन पुलिंग) करके रोकने के कारण यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. जिसके कारण लंबी दूरी वाली गाड़ियों में सफर करने वाले यात्री एसीपी के कारण और ज्यादा परेशान हो जाते हैं. वहीं यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर पूर्व मध्य रेल द्वारा यह अभियान चलाया गया जिसमें 67 लोगो को हिरासत में लिया गया है.

विशेष अभियान में 13 और 14 मार्च को किया गया गिरफ्तार
पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेन्द्र कुमार ने बताया की पूर्व मध्य रेल द्वारा बिना पर्याप्त कारण अवैध रूप से चेन पुलिंग करके रेल गाड़ियों को जहां-तहां रोकने वालों के खिलाफ नियमित कार्रवाई की जाती रही है. इसी क्रम पूर्व मध्य रेल के सुरक्षा बलों द्वारा ऑपरेशन ‘‘समय पालन‘‘ के तहत ऐसे लोगों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है. ताकि ट्रेनें अनावश्यक रूप से विलंब ना हो.

इस विशेष अभियान में 13 और 14 मार्च को दो दिन में रेलवे सुरक्षा बल की टीम द्वारा पूर्व मध्य रेल के विभिन्न रेलखंडों में बिना उचित कारण के चेन पुलिंग करने के आरोप में 67 लोगों को हिरासत में लिया गया है. इन सभी लोगों के विरूद्ध रेल अधिनियम की धारा 141 के तहत कार्रवाई की गई.

टैग: बिहार के समाचार, भारतीय रेल, Samastipur news

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