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दिल्ली में फिलहाल नहीं चल सकती दोपहिया टैक्सी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा

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दिल्ली में फिलहाल नहीं चल सकती दोपहिया टैक्सी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा

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दिल्ली में फिलहाल नहीं चल सकती दोपहिया टैक्सी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा

शीर्ष अदालत आप सरकार की दो अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। (फ़ाइल)

नयी दिल्ली:

कैब एग्रीगेटर्स को झटका देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने आज हाई कोर्ट के पहले के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें बाइक-टैक्सी एग्रीगेटर्स रैपिडो और उबर को अनिवार्य रूप से राष्ट्रीय राजधानी में काम करने की अनुमति दी गई थी और दिल्ली सरकार से नई नीति तक उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं करने को कहा था। सूत्रबद्ध किया गया था। दिल्ली सरकार ने कहा है कि वह 30 जून तक दोपहिया गैर-परिवहन वाहनों पर एक नीति लाएगी।

शीर्ष अदालत आप सरकार की दो अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी कि अंतिम नीति अधिसूचित होने तक बाइक-टैक्सी एग्रीगेटर्स के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।

पिछले हफ्ते शीर्ष अदालत ने दिल्ली सरकार की याचिकाओं पर केंद्र से जवाब मांगा था।

इस साल की शुरुआत में जारी एक सार्वजनिक नोटिस में सरकार ने ओला और रैपिडो जैसे एग्रीगेटर्स को चेतावनी दी थी कि वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए दोपहिया वाहनों का उपयोग मोटर वाहन अधिनियम, 1988 का उल्लंघन है। पहले अपराध पर 5,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। परिवहन विभाग ने एक सार्वजनिक नोटिस में कहा कि दूसरी बार अपराध करने पर 10,000 रुपये का जुर्माना और एक साल तक की कैद हो सकती है।

परिस्थितियों में चालक तीन महीने के लिए अपना लाइसेंस भी खो देगा।

रैपिडो ने उस संदर्भ में शहर सरकार द्वारा उसे जारी कारण बताओ नोटिस को भी चुनौती दी है, जिसमें कहा गया है कि यह विभिन्न मौलिक और संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है, और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन में पारित किया गया है।

रैपिडो चलाने वाली रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी याचिका में कहा है कि दिल्ली सरकार का आदेश उसे गैर-परिवहन दोपहिया वाहनों को भाड़े और इनाम या वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए यात्रियों को ले जाने से तुरंत रोकने का निर्देश देता है। बिना किसी कारण या तर्क के पारित कर दिया।

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