Home Muzaffarpur Muzaffarpur News: शराबबंदी के सात साल बाद ज़िले में पहली बार कोर्ट ने सुनाई सजा, शराब बेचने के दो आरोपियों को छह-छह साल जेल

Muzaffarpur News: शराबबंदी के सात साल बाद ज़िले में पहली बार कोर्ट ने सुनाई सजा, शराब बेचने के दो आरोपियों को छह-छह साल जेल

0
Muzaffarpur News: शराबबंदी के सात साल बाद ज़िले में पहली बार कोर्ट ने सुनाई सजा, शराब बेचने के दो आरोपियों को छह-छह साल जेल

[ad_1]

संदीप कुमार, मुजफ्फरपुरः बिहार सरकार के मध निषेध मंत्री सुनील कुमार शराबबंदी को लेकर अपनी ही सरकार की पीठ थपथपा रहे हैं। दूसरी ओर, विपक्ष शराबबंदी कानून में हो रहे संशोधनों को लेकर नीतीश कुमार की सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। शराबबंदी लागू होने के करीब सात साल बाद मुजफ्फरपुर जिले में पहली बार इसके उल्लंघन के आरोप में सजा सुनाई गई।

शराबबंदी के बावजूद बिहार में धड़ल्ले से अवैध शराब की तस्करी हो रही है। शराब तस्करों की संपत्ति को राजसात करने में सरकार के पसीने छूट रहे हैं। कोर्ट में मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन आरोपियों को सजा दिलाना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। कानून लागू होने के इतने वर्षों बाद मंगलवार को मुजफ्फरपुर जिले में पहली बार आरोपी को सजा सुनाई गई। एक्साइज स्पेशल जज- 2 ने शराब बेचने के दो आरोपियों को छह-छह साल की सजा सुनाई। साथ ही, दो लाख रुपया जुर्माना भी लगाया।

19 महीने पुराना मामला
22 अगस्त 2020 को उत्पाद विभाग ने अहियापुर थाना क्षेत्र के मुरादपुर गांव से गुप्त सूचना के आधार पर शराब बेचने के मामले में दो आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। आरोपियों में विकाश चौधरी और पिंटू चौधरी शामिल थे। छापेमारी के दौरान उत्पाद विभाग की टीम ने विकाश चौधरी को 99.04 लीटर शराब के साथ मौके से गिरफ्तार किया था। वहीं, पिंटू चौधरी मौके से भाग निकला था।

कुछ दिनों बाद पकड़ा गया दूसरा आरोपी
कुछ दिनों के बाद पिंटू को ज़िला प्रशासन ने पकड़ लिया। उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। उसके बाद दोनों की सुनवाई उत्पाद कोर्ट में चल रही थी। बीते 31 मार्च को दोनों आरोपियों को न्यायालय ने दोषी करार दिया था। मंगलवार को न्यायालय ने दोनों आरोपियों को छह-छह साल की सजा सुनाई। दो लाख रुपया बतौर जुर्माना भी देने का आदेश कोर्ट ने दिया है।

कोर्ट ने अधिकारियों को लगाई थी फटकार
शराबबंदी कानून से संबंधित यह सबसे चर्चित मामलों में शामिल है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद मुजफ्फरपुर के विशेष उत्पाद न्यायालय ने जिला के एसएसपी और जिला उत्पाद अधीक्षक सहित दो अन्य अधिकारियों को सदेह उपस्थित होकर जवाब देने को कहा था। इसी मामले में मुजफ्फरपुर की कोर्ट ने जिला के उत्पाद अधीक्षक से पूछा था कि शराब कहां से आती है।

31 मार्च को कोर्ट ने दोषी करार दिया था
स्पेशल पी पी डॉ सुनील श्रीवास्तव ने बताया कि एक्साइज के इस केस में पिंटू चौधरी और विकाश चौधरी आरोपी हैं। दोनों पर अवैध शराब बेचने का आरोप था। 31 मार्च को दोनों को दोषी करार किया गया था। मंगलवार को दोनों आरोपियों को सजा और जुर्माने की घोषणा भी कोर्ट ने कर दी।

[ad_2]

Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here