Home Muzaffarpur Muzaffarpur मोतियाबिंद ऑपरेशन कांड: आंखों की रोशनी गंवाने वालों मुआवजा दिलाने के लिए पटना हाई कोर्ट में सुनवाई

Muzaffarpur मोतियाबिंद ऑपरेशन कांड: आंखों की रोशनी गंवाने वालों मुआवजा दिलाने के लिए पटना हाई कोर्ट में सुनवाई

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Muzaffarpur मोतियाबिंद ऑपरेशन कांड: आंखों की रोशनी गंवाने वालों मुआवजा दिलाने के लिए पटना हाई कोर्ट में सुनवाई

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Muzaffarpur cataract operation scandal: बिहार मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल में मोतियाबिंद ऑपरेशन के दौरान आंखों की रोशनी गंवाने वालों को न्याय दिलाने के लिए पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। मामले में पटना हाई कोर्ट ने सुनवाई शुरू की और 28 जुलाई की नई तारीख मुकर्रर की है।

पटना उच्च न्यायालय
मुजफ्फरपुर: आई हॉस्पिटल में मोतियाबिंद ऑपरेशन के दौरान हुए अंधेपन के शिकार मरीजों को न्याय दिलाने के लिए बिहार सिविल सोसायटी की ओर से पटना हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिका की सुनवाई मुख्य न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति मधुरेश प्रसाद की खंडपीठ में हुई। बिहार सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष आचार्य चंद्र किशोर पाराशर, मुकेश कुमार और संत कुमार की ओर से संयुक्त रूप से दायर जनहित याचिका में याचिकाकर्ताओं के पक्ष को रखते हुए उनके अधिवक्ता विजय कुमार सिन्हा ने न्याय पीठ से निवेदन किया कि मोतियाबिंद ऑपरेशन के उपरांत संक्रमण से क्षतिग्रस्त होने के कारण कुल 32 मरीजों की आंखें निकालनी पड़ी थी। लेकिन पहले न्याय पीठ के आदेश से केवल 19 मरीजों को ही राज्य सरकार की ओर से एक-एक लाख रुपये की राहत राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष से दी गई है। बाकी के 13 मरीज आज भी मुआवजे से वंचित हैं।याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के पक्ष को खंडपीठ ने गंभीरता से लेते हुए आदेश किया कि मुआवजा से वंचित 13 मरीजों की सूची न्यायालय में प्रस्तुत की जाए। जिस पर विचार कर उन्हें भी मुआवजा दिए जाने के संदर्भ में निर्णय दिया जायेगा।

उक्त जनहित याचिका के संदर्भ में पिछले 4 मई को खंडपीठ ने लंबे समय से चल रही सुनवाई को पूरा मानते हुए अंतिम आदेश को सुरक्षित रखा था। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विजय कुमार सिन्हा की ओर से यह प्रार्थना पत्र दिए जाने पर की मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल के प्रबंधन और राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की ओर से बरती गई अनियमितता और हॉस्पिटल को गैरकानूनी ढंग से मानकों के विरुद्ध संचालित करने के कारण अंधेपन के शिकार हुए 13 अन्य मोतियाबिंद के मरीजों को अब तक मुआवजा नहीं मिल पाया है। इस वजह से उनके पक्ष में भी सुनवाई की जाए।
Tej Pratap Yadav Case : तेज प्रताप यादव से लिए गए पैसे लौटाएंगी ऐश्वर्या, हाईकोर्ट के नए आदेश से बढ़ी लालू परिवार की भी मुश्किलइस पर खंडपीठ की ओर से विचार करते हुए बुधवार को दोबारा सुनवाई शुरू की गई। याचिकाकर्ता आचार्य चंद्र किशोर पाराशर ने बताया कि याचिका पर अगली सुनवाई 28 जुलाई 2023 को होगी। इस बीच मुआवजा राशि से वंचित मरीजों का नाम-पता और प्रामाणिक दस्तावेज और अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्याय पीठ को उपलब्ध करवाएंगे।

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