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Muzaffarpur cataract operation scandal: बिहार मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल में मोतियाबिंद ऑपरेशन के दौरान आंखों की रोशनी गंवाने वालों को न्याय दिलाने के लिए पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। मामले में पटना हाई कोर्ट ने सुनवाई शुरू की और 28 जुलाई की नई तारीख मुकर्रर की है।

उक्त जनहित याचिका के संदर्भ में पिछले 4 मई को खंडपीठ ने लंबे समय से चल रही सुनवाई को पूरा मानते हुए अंतिम आदेश को सुरक्षित रखा था। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विजय कुमार सिन्हा की ओर से यह प्रार्थना पत्र दिए जाने पर की मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल के प्रबंधन और राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की ओर से बरती गई अनियमितता और हॉस्पिटल को गैरकानूनी ढंग से मानकों के विरुद्ध संचालित करने के कारण अंधेपन के शिकार हुए 13 अन्य मोतियाबिंद के मरीजों को अब तक मुआवजा नहीं मिल पाया है। इस वजह से उनके पक्ष में भी सुनवाई की जाए।
इस पर खंडपीठ की ओर से विचार करते हुए बुधवार को दोबारा सुनवाई शुरू की गई। याचिकाकर्ता आचार्य चंद्र किशोर पाराशर ने बताया कि याचिका पर अगली सुनवाई 28 जुलाई 2023 को होगी। इस बीच मुआवजा राशि से वंचित मरीजों का नाम-पता और प्रामाणिक दस्तावेज और अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्याय पीठ को उपलब्ध करवाएंगे।
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