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Bihar: फर्जी वीडियो वायरल करने के आरोपी यूट्यूबर पर अब NSA का मामला दर्ज, जानिए क्या है अधिवक्ताओं की राय

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Bihar: फर्जी वीडियो वायरल करने के आरोपी यूट्यूबर पर अब NSA का मामला दर्ज, जानिए क्या है अधिवक्ताओं की राय

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बिहार: तमिलनाडु में फर्जी वीडियो के जरिए अफवाह फैलाने के आरोप में YouTuber पर NSA के तहत केस

फर्जी वीडियो वायरल करने के आरोपी यूट्यूबर पर अब NSA का मामला दर्ज
– फोटो : अमर उजाला

विस्तार

तमिलनाडु में प्रवासी बिहारी मजदूरों की पिटाई का फर्जी वीडियो वायरल करने के आरोपी यूट्यूबर मनीष कश्यप की परेशानी फिलहाल कम होती नहीं दिख रही हैं। बिहार के प्रवासी मजदूरों की तमिलनाडु में पिटाई का फर्जी वीडियो वायरल करने के मामले में गिरफ्तार मनीष कश्यप के खिलाफ अब राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए के तहत मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल वह तमिलनाडु की मुदैरा कोर्ट ने मनीष को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वह अब वहां 19 अप्रैल तक रहेंगे।

क्या है NSA

यूट्यूबर मनीष कश्यप पर अब राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। दरअसल एनएसए एक्ट भारत के सबसे कठिन कानूनों में से एक है।  NSA Act के तहत अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकार को लगता है कि कोई व्यक्ति देश या राज्य की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है तो उसे NSA Act के तहत 12 महीने तक गिरफ्तार कर उसे हिरासत में लिया जा सकता है।

महात्मा गांधी पर टिप्पणी करने के मामले में भी हुआ है मामला दर्ज

EOU ने मनीष कश्यप पर महात्मा गांधी के मौत पर टिप्पणी करने के मामले में सोमवार को चौथा मामला दर्ज किया था। इस मामले में EOU का कहना है कि यूट्यूबर मनीष कश्यप और उसके दो दोस्तों के द्वारा एक वीडियो में महात्मा गांधी की मौत पर जश्न मनाने की बात सामने आई है। इस वीडियो के तहत मनीष कश्यप पर देशद्रोह और दंगा भड़काने जैसे कई गंभीर आरोप लगाए गये हैं।

मनीष कश्यप ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा

मनीष कश्यप ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मनीष कश्यप पर बिहार के साथ साथ तमिलना़डू में भी कई मामले दर्ज किए गए हैं। इसको लेकर मनीष ने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया है। मनीष ने अपने अपील में बिहार और तमिलनाडु से किए गये सारे केस को एक ही जगह ट्रांसफर करने की मांग की है।

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