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शिक्षा विभाग।
– फोटो : अमर उजाला
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बिहार के उच्चतर माध्यमिक स्कूल में प्रिसिपल पद पर बहाली के लिए नियमावली संशोधित कर दी गई। इस एग्जाम में बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी परीक्षा का पैटर्न तय करेगा। हालांकि, एग्जाम कैसे और कब लिए जाएंगे, यह शिक्षा विभाग के अधिकारी तय करेंगे। इसके लिए शिक्षा विभाग में बैठक की जाएगी। इसके बाद मंत्रिमंडल की बैठक में स्वीकृति मिलने के बाद प्रिंसिपल पद के लिए वैकेंसी बिहार लोक सेवा आयोग को भेजी जाएगी।
विभागीय सूत्रों की मानें तक जून या जुलाई के अंत तक वैकेंसी निकाली जा सकती है। इसमें प्रिंसिपल के कुल पद पर 35 प्रतिशत यानी लगभग 2100 पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। SC-ST, OBC और EBC के साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान लागू रहेगा। प्रिंसिपल के पद का संवर्ग प्रमंडल स्तर का होगा।
नियमावली में संशोधन के बाद किए गए बदलाव
इस बाद प्रिंसिपल पद पद लिए जाने वाले एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। विभागीय सूत्रों की मानें तो 2 घंटे के ऑब्जेक्टिव पेपर में 150 की जगह 100 प्रश्न ही पूछे जाएं। एग्जाम में संबंधित हिंदी, इंग्लिश, मैथ, GK और शिक्षक एप्टीट्यूट से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं शिक्षकों को अनुभव में भी छूट मिल सकती है। हालांकि, निजी स्कूलों के शिक्षकों के लिए शिक्षण अनुभव में छूट नहीं मिलेगी। हालांकि, आवेदन के बाद आयोग अलग से पूछे जाने वाले विषयों की जानकारी देगा।
टीचर को TET पास होना अनिवार्य होगा
शिक्षा विभाग के सूत्रों की मानें तो उच्च व उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों के लिए उम्र सीमा तय नहीं रहेगी। प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों के लिए न्यूनतम 31 और अधिकतम 47 वर्ष आयु के टीचर, प्रिसिंपल पद पर आवेदन कर सकेंगे। 2012 या उसके बाद बहाल टीचर को TET पास होना अनिवार्य होगा।
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