Home Bihar शराबबंदी वाले बिहार में दारू पीने पर हुई दो बार गिरफ्तारी… कोर्ट पहुंचा मामला तो महज 34 दिन में सुना दी गई सजा

शराबबंदी वाले बिहार में दारू पीने पर हुई दो बार गिरफ्तारी… कोर्ट पहुंचा मामला तो महज 34 दिन में सुना दी गई सजा

0
शराबबंदी वाले बिहार में दारू पीने पर हुई दो बार गिरफ्तारी… कोर्ट पहुंचा मामला तो महज 34 दिन में सुना दी गई सजा

[ad_1]

बिहार में लागू शराबबंदी है। शराब की बिक्री के साथ ही पीने वालों पर भी कार्रवाई का प्रावधान है। औरंगाबाद की एक अदालत ने शराब पीने वाले को दोषी देते हुए रिकॉर्ड समय में सजा सुनाई।अदालत ने महज 34 दिनों में सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी को सजा सुना दी।

aurangabad
औरंगाबाद अदालत

हाइलाइट्स

  • पहली बार मात्र 34 दिनों में सुनवाई पूरी हुई
  • एक महीने में गवाही की प्रक्रिया पूरी की गई
  • ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट से शराब पीने की पुष्टि हुई
औरंगाबाद: न्यायालय में आए मामले और उस पर अंतिम सुनवाई कर फैसला देने के कार्य में जहां वर्षों लग जाते हैं। वही औरंगाबाद के व्यवहार न्यायालय ने महज 34 दिनों में ही उत्पाद से संबंधित मामले में सजा सुना कर ऐतिहासिक कार्य किया है, जिसकी सर्वत्र चर्चा हो रही है।न्यायालय के इस निर्णय के बाद लोगों का कहना है कि यदि सभी अदालतों में इसी तरह से सुनवाई कर फैसले होते रहे तो वह दिन दूर नहीं जब अदालत में सभी लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा हो जाएगा और वादी तथा प्रतिवादियों को काफी राहत मिलेगी। शनिवार को व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडीजे स्पेशल जज (उत्पाद) नीतीश कुमार ने फैसला सुनाया। अदालत ने उत्पाद थाना कांड संख्या 254/ 22 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एकमात्र काराधीन बंदी अभियुक्त अंबा निवासी देवनंदन प्रसाद सोनी दोषी करार दिया। कोर्ट ने आरोपी को बिहार मध निषेध उत्पाद संशोधन अधिनियम की धारा 37 के अंतर्गत दोषी पाते हुए 1 साल कारावास की सजा सुनाई है।

पहली बार मात्र 34 दिनों में सुनवाई पूरी हुई

स्पेशल पीपी कुमार योगेंद्र नारायण सिंह ने बताया कि पहली बार मात्र 34 दिनों में वाद की कार्यवाही पूरी कर सजा सुनाई गई है। उन्होंने बताया कि आरोपी को पहली बार शराब पीने के मामले में वर्ष 2022 के 21 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। 22 सितंबर को वह जुर्माना देकर छूटा था। लेकिन फिर उसे शराब सेवन के मामले में दूसरी बार 19 नवंबर को गिरफ्तार किया गया।

एक महीने में गवाही की प्रक्रिया पूरी की गई

Sagar: नाबालिग से गैंगरेप, मुख्‍य आरोपी को दोहरा आजीवन कारावास, अन्‍य दो को 20 साल की जेल
मामले की सुनवाई करते हुए 8 दिसंबर को उस पर आरोप गठित हुआ। 9 दिसंबर तथा 12 दिसंबर को इस मामले में गवाहों की गवाही हुई। 16 दिसंबर को बयान दर्ज कराई गई तथा 17 दिसंबर को इस मामले में बहस समाप्त हुई तथा शनिवार 24 दिसंबर को निर्णय पर सुनवाई पूरी करते हुए सजा सुनाई गई है।

दोनों पर ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट से शराब पीने की पुष्टि हुई

Chapra hooch tragedy: खेत, नदी, तालाब…जहां भी खोदो वहां शराब ही शराब, हालात देख दंग है SIT की टीम

बताया जाता है कि दोनों बार आरोपी को एरका चेक पोस्ट से शराब सेवन मामले में गिरफ्तार किया गया था तथा ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट में चिकित्सकों ने उसके शराब पीने की पुष्टि की थी।

आसपास के शहरों की खबरें

नवभारत टाइम्स न्यूज ऐप: देश-दुनिया की खबरें, आपके शहर का हाल, एजुकेशन और बिज़नेस अपडेट्स, फिल्म और खेल की दुनिया की हलचल, वायरल न्यूज़ और धर्म-कर्म… पाएँ हिंदी की ताज़ा खबरें डाउनलोड करें NBT ऐप

लेटेस्ट न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए NBT फेसबुकपेज लाइक करें

[ad_2]

Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here