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बिहार में लागू शराबबंदी है। शराब की बिक्री के साथ ही पीने वालों पर भी कार्रवाई का प्रावधान है। औरंगाबाद की एक अदालत ने शराब पीने वाले को दोषी देते हुए रिकॉर्ड समय में सजा सुनाई।अदालत ने महज 34 दिनों में सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी को सजा सुना दी।
हाइलाइट्स
- पहली बार मात्र 34 दिनों में सुनवाई पूरी हुई
- एक महीने में गवाही की प्रक्रिया पूरी की गई
- ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट से शराब पीने की पुष्टि हुई
पहली बार मात्र 34 दिनों में सुनवाई पूरी हुई
स्पेशल पीपी कुमार योगेंद्र नारायण सिंह ने बताया कि पहली बार मात्र 34 दिनों में वाद की कार्यवाही पूरी कर सजा सुनाई गई है। उन्होंने बताया कि आरोपी को पहली बार शराब पीने के मामले में वर्ष 2022 के 21 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। 22 सितंबर को वह जुर्माना देकर छूटा था। लेकिन फिर उसे शराब सेवन के मामले में दूसरी बार 19 नवंबर को गिरफ्तार किया गया।
एक महीने में गवाही की प्रक्रिया पूरी की गई
मामले की सुनवाई करते हुए 8 दिसंबर को उस पर आरोप गठित हुआ। 9 दिसंबर तथा 12 दिसंबर को इस मामले में गवाहों की गवाही हुई। 16 दिसंबर को बयान दर्ज कराई गई तथा 17 दिसंबर को इस मामले में बहस समाप्त हुई तथा शनिवार 24 दिसंबर को निर्णय पर सुनवाई पूरी करते हुए सजा सुनाई गई है।
दोनों पर ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट से शराब पीने की पुष्टि हुई
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बताया जाता है कि दोनों बार आरोपी को एरका चेक पोस्ट से शराब सेवन मामले में गिरफ्तार किया गया था तथा ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट में चिकित्सकों ने उसके शराब पीने की पुष्टि की थी।
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