Home Bihar ‘मोदी सरनेम’ के फेर में अभी फंसे रहेंगे राहुल गांधी! अगले माह पटना में सुनवाई, सुशील मोदी बोले- छिन सकती है सांसदी

‘मोदी सरनेम’ के फेर में अभी फंसे रहेंगे राहुल गांधी! अगले माह पटना में सुनवाई, सुशील मोदी बोले- छिन सकती है सांसदी

0
‘मोदी सरनेम’ के फेर में अभी फंसे रहेंगे राहुल गांधी! अगले माह पटना में सुनवाई, सुशील मोदी बोले- छिन सकती है सांसदी

[ad_1]

हाइलाइट्स

पटना में मैंने भी किया है मानहानि का मुकदमा, गवाही अगले माह-सुशील कुमार मोदी.
अमर्यादित टिप्पणी करनेवालों को कड़ा संदेश दे सकती है न्यायपालिका- सुशील मोदी.
“चौकीदार चोर है” वाले बयान पर राहुल को कोर्ट में मांगनी पड़ी थी माफी-सुशील मोदी.

पटना. सूरत डिस्ट्रिक्‍ट कोर्ट ने ‘मोदी सरनेम’ वाले आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी को दो साल कैद की सजा सुनाई. लेकिन, बाद में राहुल गांधी को कोर्ट से जमानत मिल गई. राहुल गांधी को 30 दिनों के लिए जमानत देते हुए और निर्णय के खिलाफ अपील उपरी अदालतों में करने की अनुमति दी गई. हालांकि, सूरत कोर्ट के फैसले के बाद उनपर कई और मामले दर्ज हैं जिनपर अभी न्यायिक प्रक्रिया जारी है. इसी क्रम में पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने बताया कि ‘मोदी सरनेम’ वाले सभी लोगों को चोर बताने वाले राहुल गांधी के अमर्यादित बयान के विरुद्ध उन्होंने भी पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) की अदालत में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है. अगर इसमें भी उन्हें सूरत की अदालत की तरह सजा सुनायी गई, तो उनकी संसद सदस्यता छिन सकती है.

बता दें कि सूरत में यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 (मानहानि) के तहत दर्ज किया गया था. इसके तहत एक समुदाय की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगा था. राहुल गांधी को इसी मामले में दो साल की सजा सुनाई गई है. हालांकि, उन्हें 30 दिनों के भीतर ऊपरी अदालत में अपील की अनुमति दी गई है. अब राहुल गांधी को दोषसिद्धि को निलंबित कराने के लिए बड़ी अदालत जाना होगा. दूसरी ओर सूरत कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए सुशील मोदी ने कहा कि “मोदी” सरनेम वाले लाखों लोगों ने सांसद राहुल गांधी की टिप्पणी से अपमानित अनुभव किया. उनके विरुद्ध पटना सहित कई अन्य जगह भी मुकदमे दायर हुए.

सुशील मोदी ने बताया कि मेरे मामले में वे जमानत ले चुके हैं, लेकिन अगले महीने गवाही के लिए उन्हें पटना सीजेएम के कोर्ट में उपस्थित होना पड़ सकता है. मोदी ने कहा कि इससे पहले राहुल गांधी ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अपमानित करने की मंशा से “चौकीदार चोर है” जैसा घटिया बयान दिया था.

आपके शहर से (पटना)

सुशील मोदी ने कहा कि राफेल विमान सौदे और “चौकीदार चोर है” वाले मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी थी. फिर भी उन्होंने जुबान पर लगाम लगाना नहीं सीखा. भाजपा सांसद ने कहा कि यदि सरनेम वाले बयान के कारण राहुल गांधी को विभिन्न अदालतों से कड़ी सजा सुनायी जाती है, तो यह अमर्यादित भाषा बोलने वालों के विरुद्ध कड़ा संदेश होगा.

ये है पूरा मामला
2019 में लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में एक रैली को संबोधित किया था. इस दौरान उन्होंने कहा था, “नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम एक ही क्यों है? सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है?” राहुल गांधी की इस विवादित टिप्पणी को लेकर भाजपा के विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने शिकायत दर्ज कराई थी.

राहुल गांधी के विरुद्ध आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज हुआ था. बीजेपी नेता का कहना था कि राहुल गांधी ने इस टिप्पणी से पूरे मोदी समुदाय को बदनाम किया. इसी मामले में सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को सजा सुनाई है. इसी मामले में पटना में भी मामला दर्ज किया गया था जिसकी सुनवाई अगले महीने है.

टैग: बिहार के समाचार, राहुल गांधी ताजा खबर, सुशील कुमार मोदी

[ad_2]

Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here