Home Bihar बिहार के लड़के लड़कियां शादी करने का बना रहे हैं मूड? तो सरकार से ऐसे पाएं 2.5 लाख रुपये

बिहार के लड़के लड़कियां शादी करने का बना रहे हैं मूड? तो सरकार से ऐसे पाएं 2.5 लाख रुपये

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बिहार के लड़के लड़कियां शादी करने का बना रहे हैं मूड? तो सरकार से ऐसे पाएं 2.5 लाख रुपये

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पटना: शादियों का सीजन शुरू होने वाला है। कई लड़के लड़कियां इसी सीजन में शादी के बंधन मं बंधने का मूड बना रहे होंगे। ऐसे में बिहार के लड़के लड़कियों को एक ऐसी योजना से अवगत कराया जा रहा है जिसमें नवदंपति बिहार सरकार से 2.5 लाख रुपये तक पा सकते हैं। शादी के लिए बिहार सरकार से पैसे पाने की इस योजना का नाम है ‘बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना’। आइए डिटेल में जानते हैं कि बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ कैसे लिया जा सकता है।

बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए पात्रता

  • आवेदक बिहार का स्थाई निवासी हो।
  • विवाहित जोड़े में से कोई भी एक (पति या पत्नी) अनुसुचित जाति से हो और दूसरा गैर अनुसुचित जाति का हो
  • विवाह हिन्दू मैरिज एक्ट 1955 के अन्तर्गत विवाह रजिस्टर्ड होना चाहिए।
  • विवाह का पंजीकरण होना अनिवार्य है।
  • विवाहित जोड़े को शादी होने का एफिडेविट भी जमा कराना जरूरी है।
  • केवल पहली बार शादी करने वाले कर सकते हैं आवेदन।
  • शादी के बाद एक साल के अन्दर ही आवेदन कर सकते हैं।
  • विवाह हिन्दू मैरिज एक्ट 1955 के अलावा किसी दूसरे एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है तो इसके लिए आवेदक को एक अलग से सर्टिफिकेट देना होगा।

बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए जरूरी कागजात

  • विवाहित जोड़े का आधार कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • मैरिज सर्टिफिकेट
  • शादी का कार्ड
  • आयु प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • शादी की फोटो
  • राशन कार्ड
  • मोबाईल नंबर
  • पासपोर्ट साईज फोटो
  • बैंक खाता विवरण

बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए ऐसे करें आवेदन

  • अंतर जाति विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए केवल ऑफलाइन ही आवेदन किया जा सकता है।
  • बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का फॉर्म डाउनलोड करके उसक प्रिंट आउट निकाल लें।
  • एप्लीकेशन फार्म में पूछी गयी जानकारियां जैसे नाम, पता, डेट ऑफ मैरिज, जन्मतिथि आदि की जानकारी ध्यानपूर्वक भरें।
  • अपने सभी जरूरी दस्तावेजों को फॉर्म के साथ संलग्न करें।
  • इस योजना के सबंधित विभाग को आवेदन फॉर्म और जरूरी दस्तावेज जमा करवाएं

बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस योजना की शुरुआत विवाह के प्रति लोगों की सोच में बदलाव लाने के लिए शुरू किया है। सरकार जातीय बंधन को खत्म करने के लिए अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करना चाहती है। इस योजना को डॉक्टर अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटर कास्ट मैरिज के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना में लाभार्थी को कुल 2.50 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। यदि लाभार्थी ने इस योजना का लाभ लेने के लिए कोई गलत जानकारी दी होगी तो बिहार सरकार लाभार्थी से प्रोत्साहन राशि वापिस लेगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को प्री स्टांपेड रिसिप्ट जमा करवाना अनिवार्य है।

इस योजना में सबसे पहले आवेदक को 1.50 लाख की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। इस राशि को आरटीजीएस या एनईएफटी के द्वारा खाते में जमा की जाती है। बाकी के एक लाख रुपये की एफडी तीन साल के लिए कर दी जाती है जिसे तीन साल के बाद आवेदक को ब्याज के साथ वह प्रोत्साहन राशि प्राप्त कर सकता है।

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