![कैमूर: अपने 2 बच्चों के साथ खुश थी सपना, अचानक अनबन हुई, और पति ने जिंदा जला डाला! कैमूर: अपने 2 बच्चों के साथ खुश थी सपना, अचानक अनबन हुई, और पति ने जिंदा जला डाला!](https://muzaffarpurwala.com/wp-content/uploads/https://images.hindi.news18.com/ibnkhabar/uploads/2022/01/fff-1-164354758116x9.jpg)
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रिपोर्ट- अभिनव कुमार सिंह
कैमूर. अन्याय के खिलाफ लड़ाई लंबी होती है लेकिन अंत में जीत न्याय की होती है. बिहार में भी एक बेटी की मां को वर्षों इंतजार के बाद न्याय मिला है. कैमूर जिले में सपना नाम की युवती की हत्या कर दी गई थी. पांच साल की लंबी लड़ाई के बाद मृतका की मां ने अपनी बेटी के आरोपी पति को जेल के सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है. बताया जाता है कि सपना अपने दो बच्चे और एक बेटी के साथ खुश थी. परिवारिक जीवन अच्छे से चल रहा था कि लेकिन एक दिन पति से किसी बात को लेकर अनबन हो गई. इसके बाद गुस्साए पति ने किरोसिन तेल डालकर जिंदा जला डाला.
पड़ोसी ने जब हंगामा किया तो घर वाले रोहतास के जमुहार अस्पताल ले गए, जहां प्राथमिकी इलाज के बाद बनारस रेफर किया. 42 दिन इलाज के बाद सपना की मौत हो गई. मौत से पहले महिला ने पुलिस को बयान दिया था कि उसके पति पैसे की मांग करते है कि अपने घर वालो से पैसे मांगो. यह घटना कुदरा थाना में वर्ष 2017 में हुई थी.
जब पत्नी की मौत की सूचना मिली तो पति अपने दो बच्चों को लेकर भभुआ सिविल कोर्ट में हाजिर हो गया. कोर्ट के आदेश पर दोनों बच्चे को अनाथ आश्रम भेज दिया गया. बता दें कि घटना के समय महिला के बेटी नानी के पास थी, फिर महिला की मां ने अपने दोनों नाती को कोर्ट के आदेश पर अपने घर ले गई.
भभुआ सिविल कोर्ट के प्रभात कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने दहेज में हत्या मामले में आरोपी पति अभय सिंह को आजीवन कारावास और साथ मे 10 हजार की अर्थदंड का आदेश जारी किया है.
संजय कुमार शर्मा अपर लोक अभियोजक सिविल कोर्ट भभुआ ने बताया कि कुदरा थाना में 2017 में दहेज में हत्या मामले की सुनवाई में प्रभात कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने आरोपी पति की आजीवन कारावास की सजा सुनवाई है. साथ मे 10 हजार अर्थदंड लगाया है. वहीं पैसा नहीं देने पर 6 माह की सजा बढ़ जाएगा. संतोषी देवी ने बताया कि मेरी बेटी को दहेज को लेकर जला कर हत्या दमाद द्वारा कर दिया था. 5 वर्ष बाद आज भभुआ कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है जिससे अपनी बेटी को न्याय दिलाई, कोर्ट के फैसले से काफी खुश हूं.
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