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दोषी पिता ने अपनी नाबालिग बेटी का तीन साल तक शारीरिक शोषण किया था। नाबालिग बेटी ने 2021 में महिला थाने में मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने तभी आरोपी पिता को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया था। मामले की सुनवाई मुजफ्फरपुर की पोक्सो कोर्ट में चल रही थी। इसमें आज कोर्ट ने पिता को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
जान से मारने की धमकी देकर बनाता था संबंध
दरअसल, 2021 में महिला थाने में एक बच्ची ने लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में बच्ची ने बताया था कि उसके पिता जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बना रहे हैं। विरोध करने पर पिता उसके साथ मारपीट करता है। बेटी लोक लाज के डर से अपने साथ हो रही दरिंदगी को किसी को बता नहीं पाई। इसके कुछ दिन बाद पिता ने उसके साथ फिर शारिरिक संबंध बनाने की कोशिश की। इस बार बच्ची ने हिम्मत जुटाई और थाने पहुंचकर केस दर्ज करवा दिया।
रवि शंकर कुमार ने सुनाया फैसला
शिकायत मिलते ही महिला थाना पुलिस हरकत में आई। पॉस्को एक्ट और रेप संबंधी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। दो साल के बाद आज बेटी के साथ रेप करने वाले पिता को अदालत ने दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोषी पिता को उम्र कैद की सजा सुनाई और एक लाख जुर्माना भी लगाया। इस रेप मामले में जिला अदालत के एडीजे-7 रवि शंकर कुमार ने फैसला सुनाया है।
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