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Muzaffarpur News : मुजफ्फरपुर अंखफोड़वा कांड की फिर से जांच होगी। पटना हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता के वकील की ओर से सवाल उठाए जाने के बाद पटना हाई कोर्ट ने इसमें सहमति जताते हुए नए सिरे से जांच का आदेश दिया है। अदालत ने कहा है कि इस टीम में पटना के बड़े अस्पतालों के डॉक्टरों को भी शामिल किया जाए।
मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ मुजफ्फरपुर के तीन सामाजिक कार्यकर्ताओं की ओर से दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। सुनवाई के दौरान उन्होंने एसीएस को एक टीम गठित करने का निर्देश दिया है। साथ कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि इस टीम में एम्स-पटना या सेंट्रल आई हॉस्पिटल, राजेंद्र नगर या सेंट्रल आई हॉस्पिटल के डॉक्टर शामिल किए जाएं। हाईकोर्ट ने यह साफ तौर पर कहा है कि इस टीम में मुजफ्फरपुर के बाहर के अन्य प्रमुख चिकित्सा संस्थान के डॉक्टरों को शामिल किया जाए। पटना उच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि विशेषज्ञों की नवगठित टीम उन सभी डॉक्टरों के साथ बातचीत करेगी जिन्होंने मोतियाबिंद की सर्जरी की थी।
महाधिवक्ता ने दिया निष्पक्ष जांच का आश्वासन
राज्य की ओर से महाधिवक्ता ललित किशोर ने उच्च न्यायालय को मामले में निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है। किशोर ने अदालत को बताया कि वह मुजफ्फरपुर के पुलिस अधीक्षक के संपर्क में है और यह भी बताया कि राज्य सरकार ने पीड़ितों को अनुग्रह राशि दी है। महाधिवक्ता ने कहा कि जांच जल्द ही समाप्त हो जाएगी।
कोर्ट ने जांच पर उठाए सवाल
बताते चलें कि एक साथ इतने लोगों को अपनी आंख गंवानी पड़ी थी, इसी पर याचिकाकर्ता के वकील विजय सिंह ने पुलिस की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाया क्योंकि असफल सर्जरी के बाद भी डॉक्टरों को क्लीन चिट दे दी गई। जिस पर हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया था। इस मामले में न्याय मित्र आशीष गिरी ने अदालत को सुझाव दिया कि मुजफ्फरपुर के बाहर स्थित प्रमुख सरकारी संस्थानों के चिकित्सा विशेषज्ञों की ओर से इस पूरे मामले की एक स्वतंत्र जांच कराई जाए।
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वेब शीर्षक: मुजफ्फरपुर अंखफोड़वा मामला: पिछली रिपोर्ट पर उठे सवाल, पटना हाईकोर्ट ने दिए नए सिरे से जांच के आदेश… दिए ये निर्देश
हिंदी समाचार नवभारत टाइम्स से, टीआईएल नेटवर्क
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