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अब जिला उपभोक्ता आयोग ने मामले में सुनवाई करते हुए सहारा प्रमुख सुब्रतो राय सहित सभी विपक्षियों को नोटिस जारी किया है और 13 जुलाई 2022 को आयोग के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया है। अधिवक्ता एस के झा के मुताबिक परिवादियों के सहारा इंडिया में जमा राशि की मैच्योरिटी पहले ही पूरी हो चुकी है।
लेकिन सहारा इंडिया की ओर से परिवादी को भुगतान प्राप्ति के लिए परेशान किया जा रहा था। इसके बाद थक-हारकर परिवादियों ने उपभोक्ता आयोग का रुख अख्तियार किया है। उपभोक्ता आयोग ने मामले को काफी गंभीरतापूर्वक लेते हुए सहारा प्रमुख को आयोग के समक्ष उपस्थित होने का आदेश जारी किया है।
फ्री में केस लड़ रहे वकील
इस मामले के वकील एसके झा ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो इस तरह के मुकदमों की पैरवी के लिए कोई फीस नहीं लेंगे। एक के झा के मुताबिक सहारा के फर्जीवाड़े का शिकार जो भी लोग आर्थिक रुप से कमजोर हैं और जिनका पैसा सहारा ग्रुप में फंसा हुआ है, उनके केस की पैरवी के लिए वो कोई पैसा नहीं लेंगे।
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