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2014 में रेल रोकने के मामले में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह समेत 23 बरी
– फोटो : अमर उजाला
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बिहार में मुजफ्फरपुर की विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने साल 2014 में रेल रोकने के मामले में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह समेत 23 लोगों को बरी कर दिया है। शनिवार को सजा के बिंदु पर हुई सुनवाई के दौरान सभी 23 आरोपित शामिल हुए थे। जहां अदालत ने सभी को साक्ष्य के अभाव में तत्काल बरी कर दिया। पूरे मामले की जानकारी पक्ष के अधिवक्ता अशोक कुमार ने दी।
ये है पूरा मामला
पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दाम को लेकर साल 2014 में बीजेपी नेताओं की ओर से रेल रोको अभियान किया गया था। इसको लेकर मुजफ्फरपुर के तत्कालीन रेल थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने बीजेपी के गिरिराज सिंह और सुरेश शर्मा समेत कुल 23 लोगों को नामजद करते हुए केस दर्ज किया था।
मामले में कुल 23 व्यक्ति आरोपी थे। इनमें प्रमुख रूप से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के अलावा राज्य के पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा, रामसूरत राय, वैशाली सांसद वीणा देवी, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह, अंजू रानी, देवांशु किशोर, कमलेश्वर प्रसाद उर्फ केपी पप्पू, आशीष साहू, विनोद कुमार कुशवाहा, देवीलाल, शशिकुमार सिंह, रितेंद्र कुमार उर्फ रितेंद्र प्रकाश शर्मा, दिनेश कुमार उर्फ दिनेश कुमार पुष्पम, धीरेंद्र प्रसाद सिंह उर्फ धीरेंद्र कुमार सिंह, मनीष कुमार अविनाश सुमन कुमार उर्फ सुमन कुमार सिन्हा, रघुनंदन प्रसाद सिंह, मदन चौधरी, रामबाबू राय, गीता देवी और वंदना शामिल थे।
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