Home Entertainment कंगना रनौत के रियलिटी शो ‘Lock Upp’ की स्ट्रीमिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से किया इनकार

कंगना रनौत के रियलिटी शो ‘Lock Upp’ की स्ट्रीमिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से किया इनकार

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कंगना रनौत के रियलिटी शो ‘Lock Upp’ की स्ट्रीमिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से किया इनकार

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कंगना रनौत (Kanagan Ranaut) का शो ‘लॉक अप’ इन दिनों चर्चा में बना हुआ है. सुप्रीम कोर्ट में एकता कपूर (Ekta Kapoor) के इस शो के प्रसारण को रोकने के लिए याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने विचार करने से इनकार कर दिया है.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, याचिका में तेलंगाना उच्च न्यायालय के एक आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें कंगना रनौत के रियलिटी शो के रिलीज और प्रकाशन के खिलाफ निचली अदालत में दायर ‘ऐड अंतरिम इनजंक्शन’ (ad interim injunction) को रद्द कर दिया था. बता दें कि ‘ऐड अंतरिम इनजंक्शन’ के तहत सुनवाई होने तक, संबंधित पार्टी को अस्थायी तौर पर खास तरह का टास्क परफॉर्म करने से रोका जाता है.

जस्टिस एम.आर. शाह और बी.वी. नागरत्ना की बेंच ने कहा कि शो का प्रसारण पहले से हो रहा है. उन्होंने याचिकाकर्ता को अपने अंतरिम इनजंक्शन आवेदन की शीघ्र सुनवाई के लिए निचली अदालत में जाने की छूट दी. याचिकाकर्ता ने दावा किया कि वे ‘जेल’ की स्टोरी लेकर आए और बाद में, 22 हस्तियों के साथ एक स्क्रिप्ट तैयार की. शीर्ष अदालत ने कहा कि उच्च न्यायालय ने हर चीज पर विस्तार से विचार किया है और वे इस स्तर पर शो को प्रतिबंधित नहीं कर सकते.

याचिकाकर्ता को रिप्रेजेंट कर रहे सीनियर एडवोकेट सी.एस. वैद्यनाथन ने पीठ से याचिका वापस लेने और निचली अदालत के समक्ष ‘इनजंक्शन’ आवेदन की जल्द सुनवाई के लिए एक आवेदन जमा करने की अनुमति मांगी. पीठ ने कहा, ‘याचिकाकर्ता याचिका के शीघ्र निपटारे के लिए निचली अदालत का रुख कर सकता है.

हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को कर दिया था खारिज
ट्रायल कोर्ट ने 23 फरवरी को, सीरीज को रिलीज करने, एग्जिबिट करने और पब्लिश करने के संबंध में ‘ऐड अंतरिम इनजंक्शन’ को मंजूरी दी थी. हालांकि, हाई कोर्ट ने इस आदेश को खारिज कर दिया था. प्राइड मीडिया ने 26 फरवरी के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था.

ऑल्ट बालाजी पहले ही शो को कर चुका था प्रोड्यूस
उच्च न्यायालय ने नोट किया था कि ऑल्ट बालाजी पहले ही शो को प्रोड्यूस कर चुका था और शो की मार्केटिंग पर भी खर्च किया था. याचिकाकर्ता ने कहा कि उन्होंने स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन के साथ कहानी पहले ही रजिस्टर्ड कर दी थी, लेकिन कोरोना और लॉकडाउन के कारण, वे शो का निर्माण नहीं कर सके थे.

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