![Voter card: उम्र 17 है तो भी बनवाएं वोटर ID, 2024 में कर सकेंगे मतदान, सिर्फ दो दिन हैं जल्दी करें Voter card: उम्र 17 है तो भी बनवाएं वोटर ID, 2024 में कर सकेंगे मतदान, सिर्फ दो दिन हैं जल्दी करें](https://muzaffarpurwala.com/wp-content/uploads/https://images.news18.com/ibnkhabar/uploads/2022/12/voter-id-166996033516x9.jpg)
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रिपोर्ट – अंकित कुमार सिंह
सीवान. यदि आपकी उम्र 17 साल है और चाहते हैं कि आप लोकसभा चुनाव 2024 में मतदान कर सकें, तो यह खबर आपके काम की है. जल्दी कीजिए क्योंकि आप वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकते हैं, लेकिन दो दिन का समय है. निर्वाचन आयोग के निर्देश पर 3 दिसंबर तक जिले में निर्वाचक सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के लिए अभियान चलाया जा रहा है. साथ ही सीवान जिला छोड़ अन्य राज्यों या अन्य जिलों में अस्थाई रूप से निवास करने वाले और मृतक मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से हटाया भी जाएगा.
जिला निर्वाचन शाखा के अनुसार भावी मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जुड़ेगा और उनकी उम्र 18 साल होने के बाद सूची का प्रकाशन 2024 की शुरूआत में होगा. बीएलओ जयप्रकाश यादव ने बताया 18 वर्ष वाले युवाओं का फार्म-6 भरा जाएगा. विभाग को भेजने के बाद 18 वर्षीय मतदाताओं या उससे अधिक उम्र वाले मतदाताओं की सूची का प्रकाशन 2023 जनवरी माह में हो जाएगा, जो आगामी साल में होने वाले चुनाव में अपना मत का प्रयोग कर सकेंगे.
आप आसानी से जुड़वा सकते हैं नाम
बीएलओ राजन कुमार ने बताया कि 17, 18 या उससे अधिक उम्र वाले मतदाताओं को वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए एक फोटो और आधार कार्ड की एक फोटो कॉपी देना होगी. इसके साथ ही हस्ताक्षरित फार्म 6 देने के बाद मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए कागज आगे विभाग को भेजा जाएगा. मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए बीएलओ डोर टू डोर जाकर प्रपत्र 6, 7 और 8 प्राप्त कर रहे हैं.
नाम हटवाने के लिए डेथ सर्टिफिकेट ज़रूरी
तीन दिसंबर तक चलने वाले विशेष अभियान में मृत मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से हटाने से पहले उनका मृत्यु प्रमाण-पत्र अथवा इनके आश्रित से शपथ-पत्र प्राप्त कर लेना अनिवार्य होगा. राजन ने बताया कि सीवान ज़िले के रहने वाले मूल निवासी या वैसे मतदाता जो अन्य राज्य अथवा अन्य जिले में स्थायी रूप से निवास करते हैं. उनके भौतिक सत्यापन के बाद ही उनका नाम सूची से हटाया जाएगा. ऐसे मतदाता अपने अस्थाई पते के हिसाब से ही मतदाता सूची में नाम जुड़वा पाएंगे.
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प्रथम प्रकाशित : 02 दिसंबर, 2022, 11:23 पूर्वाह्न IST
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