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Siwan News: दाखिल व खारिज करने को लेकर बिहार में बदलाव, 5 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट लागू

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Siwan News: दाखिल व खारिज करने को लेकर बिहार में बदलाव, 5 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट लागू

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रिपोर्ट: अंकित कुमार सिंह

सीवान: जिले के सदर ब्लॉक के राजस्व पदाधिकारी को भी नोटिस और सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त हो गया है. वैसे तो सीवान जिले में 19 ब्लॉक है. लेकिन अभी सीवान सदर ब्लॉक के राजस्व पदाधिकारी को ही यह अधिकार प्राप्त है. दरअसल, पायलट प्रोजेक्ट के तहत सीवान सदर ब्लॉक को चयनित किया गया है. जिस वजह से यहां के राजस्व पदाधिकारी को यह विशेष अधिकार मिला है.

सीवान सदर प्रखंड के राजस्व पदाधिकारी को जमीन की दाखिल-खारिज करने के साथ ही नोटिस और सुनवाई करने का भी अधिकार प्राप्त हुआ है. इन्हें सीओ की शक्ति प्रदान की गई है जो सम संख्या वाले क्षेत्रों पर लागू होगा .

बिहार के 5 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट किया गया है लागू:

वहीं राज्य सरकार ने दाखिल खारिज के लिए पटना, भागलपुर, सीवान, किशनगंज, समस्तीपुर में पायलट प्रोजेक्ट लागू किया है. इसके कारण दाखिल खारिज में अब विलंब नहीं होगा और पारदर्शिता सुनिश्चित करनी होगी. दाखिल खारिज के लिए सॉफ्टवेयर में वादों का निष्पादन के क्रम में प्रतिवेदन खेसरा पर कुल दायर वादों से संबंधित सूची और उसकी अद्यतन की स्थिति को प्रदर्शित करना होगा. जो प्रक्रिया है उसके अनुसार अगर किसी मामले के निष्पादन में समस्या हो तो उसे सूची से हटाया जा सकता है. हालांकि यह अगले दिन की सूची में रहेगा. उसे वहां से हटाने के लिए कारण बताना होगा.
सीओ और राजस्व अधिकारी इस तरह करेंगे काम:
वैसे तो वर्षों से जमीन की दाखिल-खारिज करने, वाद -विवाद, नोटिस और सुनवाई सहित विभिन्न मामलों की देख-रेख सीओ के अधिकार क्षेत्र में था हालांकि पायलट प्रोजेक्ट ने सीओ की शक्तियों में कटौती कर विशेष अधिकार राजस्व अधिकारी को भी प्रदान कर दिया है हालांकि इनके बीच काम का बंटवारा हलका के अंक के आधार पर किया गया है. सम संख्या वाले हलके का दाखिल-खारिज, नोटिस और सुनवाई आरओ करेंगे. वहीं विषम संख्या वाले हलका का काम सीओ के अधिकार क्षेत्र में होगा.
र क्षेत्र में होगा.

टैग: बिहार के समाचार हिंदी में, सीवान न्यूज

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