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पटना नगर-निगम क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए विशेष छूट दी गई है। निगम क्षेत्र में रहने वाले लोग लोगों को संपत्ति कर के भुगतान में 5 प्रतिशत का छूट देने का ऐलान किया गया है। अप्रैल से जून तक संपत्ति कर भुगतान करने पर यह छूट मिल सकेगी।

5 प्रतिशत छूट से आम लोगों को मिलेगी बड़ी राहत
पटना नगर निगम की ओर से ऑनलाइन पोर्टल पर संपत्ति कर का भुगतान और 5 प्रतिशत छूट दिए जाने से आम लोगों को बड़ी राहत मिली है। आम लोग नगर निगम के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस तरह की पहल करके नगर निगम ने आम लोगों की जेबों पर पड़ने वाले अतिरिक्त बोझ को कुछ कम करने का काम किया है। वहीं ऑनलाइन भुगतान की सुविधा उपलब्ध हो जाने से लोगों को अब लंबी लाइन में लगने की परेशानी से भी मुक्ति मिलेगी। पहले लंबी-लंबी लाइन लगाकर आम लोगों को संपत्ति कर का भुगतान करना पड़ता था। लेकिन अब लोग घर बैठे संपत्ति कर का भुगतान करने की व्यवस्था की गई है।
अक्टूबर से मार्च के बीच टैक्स जमा पर देनी होगी अतिरिक्त राशि
पटना नगर निगम की ओर से संपत्ति कर भुगतान के लिए एक रोस्टर जारी किया गया है। इसके अनुसार अप्रैल से जून तक संपत्ति कर भुगतान करने पर 5 प्रतिशत का लाभ मिलेगा। लेकिन जुलाई से सितंबर के बीच भुगतान करने पर कोई लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि इस दौरान किसी तरह की पेनल्टी नहीं लगेगी। लेकिन अक्टूबर और मार्च के बीच संपत्ति कर अदा करने पर 1.5 प्रतिशत की पेनल्टी लगेगी।
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