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रिपोर्ट: शिवम सिंह
भागलपुर. कभी-कभी समाज सेवा करना आपको भारी पड़ सकता है. इसका उदाहरण भागलपुर में देखने को मिला. बता दें कि रंगरा थाना क्षेत्र के मुरली गांव में एक नाबालिग की शादी युवक को महंगा पड़ गया. पंचायती ने युवक पर ₹3,11,000 का जुर्माना लगाया गया. वहीं युवक से जब न्यूज़ 18 लोकलकी टीम ने बात की तो उन्होंने कहा कि बाल विवाह होते मैं नहीं देख सकता था. लड़की महज 13 से 14 वर्ष की है. जिस वजह से मैंने राज्य सरकार द्वारा 112 नंबर की पुलिस हेल्पलाइन में कॉल कर दी. इसके बाद 112 की नंबर की पुलिस मौके पर पहुंचकर लड़की को नाबालिग पाते हुए शादी को रोक दी. जिसके बाद बारात लौट गई.
सुबह गांव में पंचायती बुलाकर पंच एवं ग्रामीणों के सामने युवक को जबरदस्ती एग्रीमेंट पेपर पर साइन करवाया गया. जिसमें लिखवाया गया की वह शादी में हुए खर्च का निर्माण करेगा जो कि लड़की के पिता को आर्थिक नुकसान हुआ है. उसका हर्जाना युवक को देना पड़ेगा. इस पर युवक ने ग्रामीणों एवं पंचों की दबाव में आकर सहमति दी और इकरारनामा तैयार किया गया.
सरपंच का निर्णय कानून के खिलाफ
इकरारनामा में सरपंच ने लिखा कि अगर वह दिए गए समय में पैसा देने में विफल रहेगा, तो देय राशि बढ़कर ₹4,51,000 तक हो जाएगी. लड़की के जीवन को बर्बाद किया गया है. इसलिए रकम देना होगा और अगर यह रकम नहीं देते हैं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इस इकरारनामा पर सरपंच इरशाद आलम ने हस्ताक्षर कर पेपर को अपने पास रख लिया.
क्या बोले सरपंच
मामले में सरपंच मोहम्मद इरशाद आलम ने कहा कि पंचायती में अधिकांश लोग युवक की गलती होने की बात कह रहे थे. जिसे उसने स्वीकार किया. सरपंच ने कहा कि निसंदेह लड़की के पिता को आर्थिक नुकसान हुआ है.
डीएसपी और एसडीपीओ बोले- जानकारी नहीं
नवगछिया हेड क्वार्टर डीएसपी सुनील पांडे एवं नवगछिया एसडीपीओ दिलीप कुमार का कहना है कि मामले की जानकारी नहीं हुई है. आवेदन प्राप्त होने पर कार्रवाई की जाएगी. वहीं मीडिया के जरिए जानकारी मिली है. हम मामले की छानबीन कर रहे हैं. मामला सही होने पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी.
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टैग: भागलपुर न्यूज, बिहार के समाचार, Bihar police, बाल विवाह, विवाह कानून
पहले प्रकाशित : 04 फरवरी, 2023, 13:50 IST
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