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Munger News : दहेज के खातिर पति ने पत्नी को जला दिया था जिंदा, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

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Munger News : दहेज के खातिर पति ने पत्नी को जला दिया था जिंदा, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

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रिपोर्ट: अरुण कुमार शर्मा

मुंगेर: जिला व्यवहार न्यायालय में न्यायाधीश गुंजन पांडेय की कोर्ट ने दहेज हत्या के मामले में हत्यारोपी पति को आजीवन कारावास के साथ 20 हजार का आर्थिक जुर्माना लगाया है. कोर्ट के इस फैसले के बाद मृतिका संजू देवी को तीन साल के बाद न्याय मिला है.

दरअसल, मुंगेर जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दूर धरहरा थाना क्षेत्र बड़ी गोविंदपुर में 21 अप्रैल 2020 को दहेज के खातिर ससुरालवालों ने एक विवाहिता संजू देवी को जिंदा जला दिया था और उसके बाद साक्ष्य मिटाने के लिए उसे जिंदा ही जमीन में गाड़ने कि कोशिश की गई थी.

ग्रामीणों के सहयोग और पुलिस की तत्परता से महिला को बचाया जा सका और उसे इलाज के लिए मुंगेर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां पर इलाज के दौरान 5 जून 2020 को उनकी मृत्यु हो गई और इस दौरान ससुरालवालों ने कोई सुध नहीं ली. पुलिस ने हत्यारोपी पति को गिरफ्तार कर लिया था. इसी की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश गुंजन पांडे की कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास के साथ 20 हजार का आर्थिक जुर्माना लगाया.

दो लाख दहेज मांग कर महिला को किया जा रहा था प्रताड़ित

एपीपी सुशील सिंह नेबताया कि नवंबर 2014 में लखीसराय जिला के पुराना सलेमपुर निवासी स्व. श्यामसुंदर यादव कि पुत्री संजू देवी कि शादी हिन्दू रीति-रिवाज से मुंगेर जिला के धरहरा प्रखंड अंतर्गत बड़ी गोविंदपुर निवासी नरसिंह यादव के पुत्र सुजीत यादव से हुई थी.

विवाह के समय लड़की वालों ने 3 लाख नगद, 1.50 लाख के जेवर और लगभग 1लाख का घरेलू सामान उपहार स्वरूप दिया था. इसके बावजूद शादी के दो माह बाद से ही सुजीत और उनके परिवारवाले संजू से 2 लाख रुपए दहेज की मांग करने लगे. संजू का ससुराल वालों ने जीना दुश्वार कर दिया. इसके बावजूद इसके वो सब कुछ सहती रही और किसी को कुछ न कहा और दिन यू ही दिन गुजरता रहा.

पति नहीं अपनी पत्नी को मिट्टी तेल छिड़ककर जिंदा जला डाला

सुशील सिंह ने आगे बताया कि 21 अप्रैल 2020 की शाम जब संजू अपने कमरे में अकेली थी तभी मौका पाकर उसका भैंसुर (जेठ) उसके कमरे में घुस आया और दुष्कर्म करना चाहा. जिस पर वो चीखती चिल्लाती अपनी इज्जत किसी तरह बचाते हुए अपने सास-ससुर के पास पहुंची और उन्हें सारी बात बताई. जिसे सुनकर ससुर ने उसे अपने पति सुजीत को सारी बात बताने कहा.

जब देर शाम लगभग 8 बजे सुजीत घर पहुंचा तो संजू ने उसे सारी बात बताई. जिसे सुनकर उल्टा सुजीत अपनी पत्नी संजू पर ही खफा हो गया और उसके साथ बुरी तरह से मारपीट करने लगा और हद तो तब हो गई जब सुजीत ने संजू पर मिट्टी का तेल उझल कर उसे जिंदा जला डाला और इस कुकृत में उसके परिवार वालों ने उसका सहयोग किया.

आजीवन कारावास के साथ सुनाई अर्थदंड की सजा

बुरी तरह से झुलसी संजू को जिंदा ही जमीन में गाड़ने का प्रयास किया जा रहा था. ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी. पुलिस की मदद से पीड़िता को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां पुलिस ने पीड़िता का बयान लिया और इस मामले में पुलिस ने सास, ससुर, भैंसुर, गोतनी सहित 9 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया.

मामले में मुंगेर व्यवहार न्यायालय में 3 वर्षो तक ट्रायल चलने के बाद न्यायाधीश गुंजन पांडेय ने मृतिका के पति सुजीत यादव को भारतीय दंड विधान कि धारा 302 के तहत दोषी मानते हुए आजीवन कारावास के साथ 20 हजार रुपए का आर्थिक दंड कि सजा सुनाई. इसमें गौर करने वाली बात यह है कि सुजीत यादव धरहरा थाना कांड संख्या-71/2003 में हत्या मामले का चार्जशीटेड है.

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