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सहायक निदेशक मुरारी कुमार बताते हैं कि इस अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले किसान को कृषि कार्यालय में पंजीकृत होना होगा. पंजीकृत किसान अपने पंजीयन की छाया प्रति, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और जमीन से जुड़े दस्तावेज के साथ अपने नजदीकी सीएसपी सेंटर अथवा ई किसान भवन में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
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