![Lalu Yadav की बढ़ेगी मुश्किलें! जमानत को चुनौती देने वाली CBI याचिका पर नोटिस देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार Lalu Yadav की बढ़ेगी मुश्किलें! जमानत को चुनौती देने वाली CBI याचिका पर नोटिस देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार](https://muzaffarpurwala.com/wp-content/uploads/https://navbharattimes.indiatimes.com/photo/msid-99038455,imgsize-27412/pic.jpg)
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Fodder scam case: चारा घोटाले मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की मुश्किल एक बार फिर बढ़ सकती है। लालू प्रसाद को रांची स्थित सीबीआई की अदालत ने चारा घोटाले के एक मामले में 5 वर्ष कारावास और 50 लाख की जुर्माना सुनाई थी। मामले में वे जमानत पर है।
![तब तब](https://static.langimg.com/thumb/76874587/Navbharat Times.jpg?width=540&height=405&resizemode=75)
हाइलाइट्स
- एक साथ मामले की सुनवाई होगी, नोटिस जारी नहीं
- सीबीआई ने हाई कोर्ट के आदेश को दी है चुनौती
- 5 वर्ष कारावास और 60 लाख जुर्माना की सजा
एक साथ मामले की सुनवाई होगी, नोटिस जारी नहीं
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. वी. राजू और अधिवक्ता रजत नायर ने मामले में नोटिस जारी करने का अनुरोध किया, लेकिन पीठ ने कहा कि वह एक साथ मामले की सुनवाई करेगी और नोटिस जारी करने की इच्छुक नहीं है।
सीबीआई ने हाई कोर्ट के आदेश को दी है चुनौती
सीबीआई ने मामले में लालू यादव को जमानत देने संबंधी झारखंड उच्च न्यायालय के 22 अप्रैल 2022 के आदेश को चुनौती दी थी। यादव (74) चारा घोटाले से संबंधित मामलों में सजा पाने के बाद खराब स्वास्थ्य की वजह से फिलहाल जमानत पर हैं।
5 वर्ष कारावास और 60 लाख जुर्माना की सजा
रांची में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने चारा घोटाले से संबंधित पांचवें मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री यादव को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई थी और 60 लाख रुपये जुर्माना लगाया था। यह मामला डोरंडा राजकोष से 139 करोड़ रुपये के गबन से संबंधित है। सीबीआई अदालत ने लालू यादव को पिछले साल 15 फरवरी को इस मामले में दोषी करार दिया था। 21 फरवरी को उन्हें पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई थी और 60 लाख रुपये जुर्माना लगाया था।
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