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एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट धीरेंद्र कुमार पांडेय (Additional Chief Judicial Magistrate Dhirendra Kumar Pandey) ने बछवारा थाना कांड संख्या 73/2019 की सुनवाई करते हुए कन्हैया कुमार को समन किया। इसमें IPC की धारा 188, 171(एच) और बिहार लोक संपत्ति विरूपण रोकथाम अधिनियम (Bihar Public Property Deformation Prevention Act) की धारा 3(3) के तहत संज्ञान लेते हुए कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है। अदालत ने इस मामले में अगली तारीख 18 अप्रैल को तय की है।
जानिए क्या था कन्हैया से जुड़ा मामला
कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार पर यह मुकदमा बछवाड़ा प्रखंड के तत्कालीन प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी (Block Cooperative Officer) कमलेश कुमार राय ने लोकसभा चुनाव के दौरान 2019 में दर्ज कराई थी। उस समय कन्हैया कुमार सीपीआई उम्मीदवार के तौर पर बेगूसराय लोकसभा से चुनाव लड़ रहे थे। चुनाव के दौरान 26 अप्रैल 2019 को रूदौली गांव में कर्पूरी स्थान सार्वजनिक भवन की दीवार पर कन्हैया कुमार का एक पोस्टर लगा मिला, जो आदर्श चुनाव संहिता का उल्लंघन था।
अगली सुनवाई 18 अप्रैल को
इसी को लेकर बछवाड़ा थाने में कन्हैया कुमार पर मामला दर्ज कराया गया था। कोर्ट ने कन्हैया कुमार को उपस्थित होने के लिए समन जारी करने का आदेश दिया। सहायक अभियोजन पदाधिकारी प्रभात कुमार कमल ने बताया कि अदालत में इस मुकदमे की सुनवाई के बाद कन्हैया कुमार को हाजिर होने के लिए ये समन जारी किया गया है।
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