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कुंदन कुमार
गया. बिहार में इस पूरे साल मौसम अनिश्चितता से भरा रहा जिससे कहीं किसानों को कभी बारिश की अधिकता तो कभी सूखे के जैसे हालातों का सामना करना पड़ा. इससे कई जिलों में किसानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा. ऐसे में राज्य सरकार ने किसान के इस नुकसान की भरपाई के लिए कदम उठाया जिससे किसानों को राहत मिली. इसी क्रम में बिहार सरकार ने प्रदेश में सूखे के हालातों का सामना कर रहे किसानों के हित में एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. राज्य सरकार ने यहां के किसानों के लिए मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना शुरू की है.
खाते में 3000 रुपए दिए जाने का प्रावधान
मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत ऐसे किसान जिनकी फसलों को सूखे के कारण नुकसान हुआ है. उन किसान परिवारों के खाते में 3000 रुपए दिए जाने का प्रावधान है. खास बात यह हैं कि पैसा सीधा किसानों के खाते में ट्रांसफर किया जाता है, जिससे किसानों को राहत मिलेगी. गया जिला की बात करें तो वर्ष 2021-22 मे खरीब फसल के दौरान गया के 18 प्रखंड के तकरीबन 225 पंचायत सूखाग्रस्त घोषित किया गया था.
तत्काल राहत पहुंचाने के लिए जिले के 3 लाख 15 हजार 701 किसानों को इसका लाभ मिला है. इसके लिए आपदा विभाग के सम्पूर्ती पोर्टल पर आवेदन किया जाता है.
सिंचित क्षेत्र और असिंचित क्षेत्र के लिए अलग मुआवजा
इसके अलावा प्राकृतिक आपदा की स्थिति में जब फसल क्षति होती है तो किसानों को सरकार के द्वारा क्षतिपूर्ति अनुदान दिया जाता है. जब किसानों का फसल 33 प्रतिशत से ज्यादा क्षति होती है तो सरकार के द्वारा निर्णय लेकर कृषि विभाग के माध्यम से अनुदान दिया जाता है. इसके लिए दर निर्धारित है अगर वह सिंचित क्षेत्र है तो 13500 रुपया प्रति हेक्टेयर जबकि असिंचित क्षेत्र के लिए 6800 रुपया प्रति हेक्टेयर की दर से किसानो को अनुदान दिया जाता है.
किसानों को कृषि विभाग के पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना आवश्यक
इस अनुदान का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले किसानों को कृषि विभाग के पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना आवश्यक है. रजिस्ट्रेशन होने के बाद कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर आवेदन करना होगा. सत्यापन के बाद उनके जमीन के रकवा के हिसाब से किसानो को अनुदान दिया जाता है. जिला कृषि पदाधिकारी सुदामा महतो ने बताया गया जिले मे 8 लाख से अधिक किसान कृषि विभाग के पोर्टल पर रजिस्टर्ड है.
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पहले प्रकाशित : 29 जनवरी, 2023, दोपहर 2:27 IST
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