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Chhapra News: 19 साल की उम्र में जुर्म… 49 साल तक फरार और 69 साल में गिरफ्तार, बिहार में अजब केस

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Chhapra News: 19 साल की उम्र में जुर्म… 49 साल तक फरार और 69 साल में गिरफ्तार, बिहार में अजब केस

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Bihar News: ये कहानी छपरा जिले के दो लोगों की है। दोनों ने 19 और 20 साल की उम्र में रेल संपत्ति की चोरी की थी। दोनों पर केस भी दर्ज हुआ। इसके बाद 49 साल तक ये पुलिस की आंखों में धूल झोंकते रहे। अब जाकर बुढ़ापे में ये पुलिस के हत्थे चढ़े हैं।

शरीर छपरा: जिले में अपराध से जुड़ा एक हैरत में डाल देने वाला मामला सामने आया है। जहां आरोपी ने जवानी में अपराध की घटना को अंजाम दिया था। लेकिन उसे गिरफ्तार करने में रेल पुलिस को 49 साल लग गए। दाेनों आरोपी 19 से 20 साल की उम्र में अपराध कर फरार हो गये थे। अब जाकर पुलिस को दोनों आरोपी 68 से 69 साल की उम्र में हाथ लगे हैं।लगभग 49 साल तक दोनों पुलिस की आंखों में धूल झोंकने में सफल रहे। लेकिन कहते हैं न कि कानून का हाथ लंबे होते हैं और आखिरकार उनके गिरेबान तक कानून के हाथ पहुंच ही गए। ये पूरा मामला मामला छपरा जिले का है।

19 साल की उम्र में जुर्म, 69 साल की उम्र में गिरफ्तार

छपरा में रेल में चोरी के एक केस में 49 साल बाद रेलवे सुरक्षा पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। प्रभु राय और गोधन भगत दोस्त थे और दोनों ने 19 से 20 साल की उम्र में चोरी की घटना को अंजाम दिया था। अभी प्रभु राय की उम्र 68 और गोधन भगत की उम्र 69 साल है। स्थायी वारंट निर्गत होने पर दोनों गिरफ्तार किया गया है। एक आरोपी नयागांव से तो दूसरा डोरीगंज से पकड़ा गया। हालांकि दोनों रहने वाले सोनपुर और नयागांव इलाके के ही हैं। रेलवे पुलिस के अनुसार इसके लिए 100 बार से अधिक बार तलाशी व छापेमारी की गई है। दोनों पर 2001 में स्थायी वारंट जारी किया गया था। इसको लेकर छापेमारी के दौरान डोरीगंज थाना अंतर्गत इस्माइलपुर के 69 वर्षीय गोधन भगत को गिरफ्तार किया गया।
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49 साल पहले की थी रेलवे संपत्ति की चोरी

आरपीएफ इंस्पेक्टर ने बताया कि रेल संपत्ति की चोरी के मामले में यह मामला दर्ज किया गया था। इसी मामले में सोनपुर नयागांव थाना क्षेत्र के हासिलपुर से 68 वर्षीय प्रभु राय को गिरफ्तार किया जा चुका है जिसे जेल भेज दिया गया है। यह दोनों आरोपी कांड संख्या 23/74 के आरोपी है। आरपीएफ इंस्पेक्टर ने बताया कि गिरफ्तार गोधन भगत पहले नयागांव के हासिलपुर में ही रहा करता था बाद में उसने यहां की संपत्ति बेचकर इस्माइलपुर में घर बना लिया। गिरफ्तार करने के बाद रेलवे कोर्ट में पेश किए जाने के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया। रेलवे दंडाधिकारी सोनपुर न्यायालय वाद संख्या 64-2001 और यूएस 3 आरपी यूपी एक्ट के तहत स्थायी वारंट जारी किया गया था। इस छापेमारी टीम का नेतृत्व आरपीएफ निरीक्षक प्रभारी रुपेश कुमार स्वयं कर रहे थे।

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