Home Bihar Chara Ghotala Judgement: लालू यादव दोषी करार, 21 फरवरी को मुकर्रर होगी सजा

Chara Ghotala Judgement: लालू यादव दोषी करार, 21 फरवरी को मुकर्रर होगी सजा

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Chara Ghotala Judgement: लालू यादव दोषी करार, 21 फरवरी को मुकर्रर होगी सजा

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रवि सिन्हा, रांची: बहुचर्चित चारा घोटाले के सबसे बड़े मुकदमे आरसी-47 ए/96 में रांची की विशेष सीबीआई अदालत ने फैसला सुना दिया है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया गया है। 34 दोषियों को 3-3 साल जेल की सजा। संदीप मल्लिक को तीन साल की सजा और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। नंदकिशोर प्रसाद को तीन साल की सजा और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। सुनील कुमार सिन्हा को तीन साल की सजा और 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। लालू यादव के अलावा आरके राणा, जगदीश शर्मा, ध्रुव भागत को भी सीबीआइ कोर्ट ने दोषी पाया है। बाकी 24 लोगों को साक्ष्य के आभाव में बरी कर दिया गया है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव समेत सभी 99 आरोपियों को 21 फरवरी को सजा सुनाई जाएगी।

ये लोग हुए बरी
जिन लोगों को बरी किया गया है उनमें राजेन्द्र पांडे, साकेत, दिनांनाथ सहाय, रामसेवक साहू, अईनुल हक, सनाउल हक, मो एकराम, मो हुसैन, शैरो निशा, कलसमनी कश्यप, बलदेव साहू, रंजीत सिन्हा, अनिल कुमार सिन्हा (सप्लायर), निर्मला प्रसाद, कुमारी अनिता प्रसाद, रामावतार शर्मा, श्रीमती चंचला सिंह, रमाशंकर सिन्हा, बसन्त, सुलिन श्रीवास्तव, हरीश खन्ना, मधु, डॉ कामेस्वर प्रसाद शाम‍िल हैं।

सीबीआई के वकील ने कहा, ‘लालू प्रसाद को दोषी ठहराया गया है। सजा 21 फरवरी को सुनाई जाएगी।’ विशेष सीबीआई के न्यायाधीश एस के शशि की अदालत ने प्रसाद सहित 99 आरोपियों के खिलाफ सुनवाई पूरी की थी, जो पिछले साल फरवरी से चल रही थी।

फैसले के वक्त कोर्ट में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव सहित सभी 99 आरोपी मौजूद रहे। झारखंड में चारा घोटाले के कुल पांच मुकदमों में लालू प्रसाद यादव अभियुक्त बनाये गये थे। चार मुकदमों में पहले ही फैसला आ चुका है और इन सभी मामलों में अदालत ने उन्हें दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी।
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55 आरोपियों की हो चुकी है मौत
जिस पांचवें मुकदमे में मंगलवार को फैसला आया है वह रांची के डोरंडा स्थित ट्रेजरी से 139.5 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से संबंधित है। वर्ष 1996 में दर्ज हुए इस मामले में शुरुआत में कुल 170 लोग आरोपी थे। इनमें से 55 आरोपियों की मौत हो चुकी है, जबकि सात आरोपियों को सीबीआई ने सरकारी गवाह बना लिया। दो आरोपियों ने अदालत का फैसला आने के पहले ही अपना दोष स्वीकार कर लिया।
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575 गवाहों ने खोली चारा घोटाले की एक-एक परत
छह आरोपी अभी तक फरार हैं। बाकी 99 आरोपियों पर फैसला कोर्ट ने सुनाया है। इस मामले के अन्य प्रमुख अभियुक्तों में पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, डॉ आरके राणा, बिहार के तत्कालीन पशुपालन सचिव बेक जूलियस और पशुपालन विभाग के सहायक निदेशक के.एम. प्रसाद शामिल हैं। इस मुकदमे की सुनवाई के दौरान सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में अभियोजन की ओर से कुल 575 लोगों की गवाही कराई गई, जबकि बचाव पक्ष की तरफ से 25 गवाह पेश किये गये।

चारा घोटाले में 27 साल हो चुकी है लालू को सजा
इसके पहले चारा घोटाले के चार मामलों में लालू प्रसाद यादव को कुल मिलाकर साढ़े 27 साल की सजा हुई, जबकि एक करोड़ रुपए का जुमार्ना भी उन्हें भरना पड़ा। इन मामलों में सजा होने के चलते राजद सुप्रीमो को आधा दर्जन से भी ज्यादा बार जेल जाना पड़ा। इन सभी मामलों में उन्हें हाईकोर्ट से जमानत मिली है। चारा घोटाले का सबसे पहला मुकदमा चाईबासा के तत्कालीन उपायुक्त अमित खरे के आदेश पर दर्ज हुआ था। चाईबासा में कोषागार से अवैध तरीके से 37.7 करोड़ रुपये की निकासी के इस मामले में लालू यादव समेत 44 आरोपी थे। इसमें लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा हुई और इसके साथ ही 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। दूसरा मामला देवघर स्थित ट्रेजरी से 84.53 लाख रुपये की अवैध निकासी का था।
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इसमें लालू प्रसाद यादव समेत 38 पर केस चला और आखिरकार अदालत ने उन्हें साढ़े तीन साल की सजा सुनाई और 5 लाख का जुर्माना लगाया। तीसरे मामले में चाईबासा कोषागार से 33.67 करोड़ रुपये की अवैध निकासी के मुकदमे में कोर्ट ने उन्हें 5 साल की सजा दी और 10 लाख का जुर्माना लगाया।

दुमका कोषागार से 3.13 करोड़ रुपये की अवैध निकासी के चौथे मामले में लालू प्रसाद यादव को दो अलग-अलग धाराओं में 7-7 साल की सजा सुनाई गई और 60 लाख जुमार्ना भी लगाया गया। अब 15 फरवरी को सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश एसके शशि पांचवें मामले में फैसला सुनाया है।

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