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चारा घोटाले (Chara Ghotala) के पांचवे मामले में आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव (Lalu Yadav) को 5 साल की जेल होने पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने कहा कि केस करने वालों में कुछ इधर हैं तो कुछ उधर हैं। लालू यादव पर केस करने वालों में एक आदमी और हैं जिन्होंने हमें उनसे अलग कराया था। इस वक्त वह फिर से उधर ही हैं। वह लौटकर हमारे साथ आए फिर उधर ही चले गए हैं। उन्होंने भी केस किया था। केस करने वाले ज्यादातर लोग उधर ही हैं, उन्हीं लोगों से सवाल पूछिए।
Lalu Yadav News: चारा घोटाले के पांचवें केस में RJD चीफ लालू यादव को 5 साल की सजा, साथ में मोटा जुर्माना भी
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कोर्ट ने लालू यादव को सुनाई सजा
चारा घोटाला: लालू प्रसाद को मिली सजाएं
- पहला मामला: 5 साल की सजा
- दूसरा मामला: 3.5 साल की सजा
- तीसरा मामला: 5 साल की सजा
- चौथा मामला: दो अलग-अलग धाराओं 7-7 साल की सजा
- पांचवा मामला: 5 साल की सजा
चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ कुल 6 मामले दर्ज हुए थे, जिनमें पांच मामले झारखंड के और एक मामला बिहार का है। चारा घोटाले का पहला मामला चाईबासा कोषागार से 37.7 करोड़ की अवैध निकासी का था, जिसमें लालू यादव को 5 साल की सजा सुनाई गई थी। दूसरा मामला देवघर कोषागार से 84.53 लाख रुपए की अवैध निकासी का था। इसमें लालू यादव समेत 38 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इस मामले में लालू प्रसाद को साढ़े तीन साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना लगाया गया था। तीसरा मामला भी चाईबासा कोषागार से जुड़ा था। इस मामले में लालू प्रसाद को पांच साल की सजा दी गई थी और 10 लाख का जुमार्ना लगाया गया था। यह मामला 33.67 करोड़ रुपए की अवैध निकासी का था। लालू से जुड़ा चौथा मामला दुमका कोषागार का था। इस मामले में 3.13 करोड़ रुपए की अवैध निकासी का आरोप था। इसमें लालू प्रसाद यादव को दोषी करार देते हुए दो अलग-अलग धाराओं में 7-7 साल की सजा सुनाई गई थी, साथ ही 60 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था।
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