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गुलशन सिंह/बक्सर. हार्वेस्टर से गेहूं की कटाई करने के बाद खेतों में बचें अवशेष को किसान आग लगा दे रहे हैं. आलम यह है कि पछुआ हवा के कारण आग तेजी से फैलते हुए विकराल रूप धारण कर ले ले रहा है और इस आगजनी की चपेट में अन्य किसान की फसल भी आ जा रहा है. जिससे न केवल खेतों में खड़े फसल जल कर राख हो जा रहा है बल्कि आग की लपटें खेतों से उठकर रिहायशी इलाकों तक जा पहुंचती है.
आपको बता दें कि प्रशासन की सख्ती के बाद भी खेतों में डंठल जलाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. कुछ इसी तरह की घटना डुमरांव के रजड़िहा बहियार में देखने को मिला. जहां अज्ञात लोगों द्वारा गेंहू के डंठल में आग लगा दी गई थी. देखते ही देखते यह आग फैलने लगी और कुछ ही देर में 20 बीघे को चपेट में ले लिया. इस दौरान खेतों से धुंआ उठने के चलते कुछ देर के लिए टेढ़की पुल से रजडीहा को जोड़ने वाले सड़क पर आवागमन ठप पड़ गया.
आग की चपेट में आकर दो बीघा का भूसा जलकर हुआ राख
डुमरांव इलाके में अधिकांश खेतों में हार्वेस्टर से गेहूं की कटनी हुई थी. कटनी के बाद गेहूं के अपशेष खेतों में पड़े थे. कुछ किसान डंठल से भूसा बनाने के लिए घरों से निकले थे. डुमरांव के काशीनाथ यादव डंठल को भूसा बनाने के लिए पैसा लेकर आए थे. जब खेत पर पहुंचे तो खेतों से आग की तेज लपट उठ रही थी. काशीनाथ सड़क पर खड़े होकर जलते डंठल को उदास नजरों से देख रहे थे.
किसान काशीनाथ ने बताया कि दो बीघा खेत इस आगजनी की चपेट में आ गया .जिसमें भूसा के लिए डंठल को छोड़ा गया था।. धीरे-धीरे आग नहर किनारे फेंके गए कूड़े के ढेर में भी पकड़ लिया. जिससे निकलने वाले प्रदूषित धुंए से वातावरण काफी प्रभावित हुआ. वहीं इस आगजनी के कारण सड़क पर भी आवागमन ठप पड़ गया और राहगीरों को भी परेशानी उठानी पड़ी.
डंठल जलाने वाले किसानों का निबंधन होगा रद्द
डुमरांव के प्रखंड कृषि पदाधिकारी गोपाल जी प्रसाद का कहना है कि जिला प्रशासन के द्वारा खेतों में डंठल व अवशेषों को जलाने को लेकर किसानों को सख्त चेतावनी दी गई थी. इसके बावजूद किसानों के द्वारा इस प्रकार की हरकत की जा रही है जो दूर्भाग्यपूर्ण है.
वहीं उन्होंने बताया कि डंठल जलाने से खेत की उर्वरा शक्ति खत्म होती है. डंठल जलाने वाले किसानों का निबंधन रद्ध कर सरकारी सुविधा से वंचित करने का प्रावधान है. इसके लिए कृषि कर्मी वैसे किसानों की जांच शुरू कर दी है. जिसने भी आग लगाया हे चिह्नित कर कार्रवाई की जाएगी और निबंधन रद्ध करते हुए सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित कर दिया जाएगा.
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पहले प्रकाशित : 22 अप्रैल, 2023, 22:10 IST
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