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क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप (Crisis Management Group) की रविवार को हुई बैठक में बिहार सरकार ने कोरोना पाबंदियों में काफी हद तक ढील देने का फैसला किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैक टू बैक ट्वीट करके लिए गए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन की पूर्वानुमति से सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन अपेक्षित सावधानियों के साथ आयोजित किए जा सकेंगे। विवाह समारोह, अंतिम संस्कार/श्राद्ध कार्यक्रम में अधिकतम 200 लोगों की उपस्थिति के साथ आयोजित किए जा सकेंगे।
7 फरवरी से खुलेंगे सभी स्कूल, 8वीं तक के लिए ये होंगी शर्तें
कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार को देखते हुए नीतीश सरकार ने सभी स्कूल खोलने का फैसला लिया है। 8वीं कक्षा तक के सभी स्कूल 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे। 9वीं और ऊपर की क्लासेस संबंधित सभी विद्यालय, महाविद्यालय और कोचिंग संस्थानों को शत-प्रतिशत उपस्थिति के साथ खोलने की अनुमति दी गई है।
ऑफिस खुलेंगे पर विजिटर्स के लिए ये होगी शर्त
सभी सरकारी कार्यालय प्रतिदिन सामान्य रूप से खुलेंगे। केवल वैक्सीन ले चुके लोगों (विजिटर्स) को ही ऑफिस में एंट्री दिया जाएगा। स्कूल कॉलेज के साथ-साथ सभी सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में 50 फीसदी की उपलब्धता खत्म कर दी गई है।
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सामान्य रूप से खुलेंगी दुकानें और मॉल
बिहार में अब सभी दुकानें, प्रतिष्ठान, शॉपिंग मॉल और धार्मिक स्थल सामान्य रूप से खुल सकेंगे। सभी पार्क और उद्यान सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगे। सिनेमा हॉल, क्लब, जिम, स्टेडियम, स्वीमिंग पुल, रेस्टोरेंट और खाने की दुकानें (विजिटर्स के साथ) 50 फीसदी क्षमता के साथ खुल सकेंगी।
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देखिए 7 फरवरी से क्या खुलेगा-क्या बंद रहेगा
– अब सामान्य तरीके से खुलेंगे ऑफिस
– दुकान अब सामान्य तरीके से खुलेंगी, रात 8:00 बजे तक खोले जाने का आदेश खत्म
– स्कूल, कॉलेज, सभी शिक्षण संस्थान, कोचिंग खुलेंगे
– आठवीं कक्षा तक के सभी विद्यालय 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे
– 9वीं और ऊपर की कक्षाओं से संबंधित सभी स्कूल-कॉलेज, कोचिंग संस्थान शत-प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे।
– सरकारी ऑफिस साामान्य तरीके से खुलेंगे।
– सभी दुकान, प्रतिष्ठान, शॉपिंग मॉल धार्मिक स्थान सामान्य रूप से खुलेंगे।
– सभी पार्क उद्यान 6:00 बजे से लेकर दिन में 2:00 बजे तक खुलेंगे।
– सिनेमा हॉल, क्लब, जिम, स्टेडियम, स्विमिंग पूल 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे।
– जिला प्रशासन की अनुमति से सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन आयोजित किए जाएंगे।
– विवाह समारोह, अंतिम संस्कार, श्राद्ध कार्यक्रम 200 लोगों की उपस्थिति के साथ आयोजित किए जाएंगे।
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