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Bihar Politics: शरद यादव आदर्श चुनाव आचार संहिता में दोषी करार, कोर्ट ने लगाया जुर्माना

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Bihar Politics: शरद यादव आदर्श चुनाव आचार संहिता में दोषी करार, कोर्ट ने लगाया जुर्माना

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प्रणय राज, नालंदा: पूर्व सांसद शरद यादव (Sharad Yadav) को आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन मामले में बिहार शरीफ व्यवहार न्यायालय ने दोषी पाया है। कोर्ट ने इसके लिए शरद यादव (Fine on Sharad Yadav) पर ढाई हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। शरद यादव की कोर्ट में वर्चुअल पेशी हुई थी। प्रभारी एसीजेएम वन विमलेंदु कुमार ने वर्चुअल जुड़कर शरद यादव (Sharad Yadav Latest News) के खिलाफ लगाए गए आरोप की जानकारी दी।


शरद यादव पर 2500 रुपये का जुर्माना
इसके बाद पूर्व सांसद शरद यादव ने आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में अपराध स्वीकार किया। उन्हें भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत अलग-अलग एक-एक हजार व 500 रुपये, कुल ढाई हजार रुपये का जुर्माना किया गया। जिसे उनके अधिवक्ता ने कोर्ट नजारत में जमा किया।

2015 में शरद यादव ने की थी आपत्तिजनक टिप्पणी
वर्ष 2015 में श्रम कल्याण केंद्र के मैदान में चुनाव के दौरान शरद यादव ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसपर तत्कालीन प्रशासन ने शरद यादव के खिलाफ आदर्श चुनाव आचार संहिता का मुकदमा दर्ज कराया था। तबीयत खराब रहने के कारण वे न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए थे। उनकी उपस्थिति के लिए न्यायालय से वारंट जारी किया गया था।

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