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Bihar News : शराबबंदी कानून में संशोधन के बाद बदले नियम, जानिए पहली बार कितना जुर्माना देने पर मिलेगी जमानत

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Bihar News : शराबबंदी कानून में संशोधन के बाद बदले नियम, जानिए पहली बार कितना जुर्माना देने पर मिलेगी जमानत

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पटना : शराबबंदी कानून ( बिहार में निषेध कानून) को लेकर लगातार हो रही फजीहत से बचने के लिए बिहार सरकार ने शराबबंदी कानून संशोधन विधेयक 2022 ( निषेध कानून संशोधन विधेयक 2022 ) बिहार विधानसभा में पारित करवा लिया था। अब नीतीश कैबिनेट ने भी नई आबकारी नीति पर मुहर लगा दिया है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि अगर पहली बार कोई शराब पीकर पकड़ाता है तो उसे कितना जुर्माना देना होगा।

दरअसल, सोमवार को बिहार कैबिनेट ( Bihar Cabinet ) की बैठक हुई। बैठक में बिहार मद्य निषेद्य और उत्पाद (संशोधन) विधेयक 2022 को मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद कानून संबंधी कई नियम बदल गए। नए कानून के तहत पहली बार शराब पीकर पकड़े जाने पर 2 से 5 हजार रुपये के बीच जुर्माना देना होगा। अगर कोई जुर्माना नहीं देता है तो उसे एक महीने की जेल हो सकती है। गौरतलब है कि पहले जुर्माना 50 हजार था।

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को लगाई थी फटकार
शराबबंदी कानून संशोधन विधेयक 2022 के अनुसार, पहली बार शराब पीकर पकड़े जाने पर मजिस्ट्रेट द्वारा केवल जुर्माना लगाकर छोड़ने का प्रावधान किया गया है। अगर जुर्माना नहीं भरा गया तो ऐसी स्थिति में आरोपित को एक महीने की जेल हो सकती है। गौरतलब है कि बिहार में अप्रैल 2016 से शराबबंदी लागू है। शराबबंदी कानून लागू होने के बाद से प्रदेश की विभिन्न अदालतों में शराब से संबंधित कई मामले लंबित हैं। भारी संख्या में लोग जेल में बंद हैं। जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को फटकार भी लगाई थी।

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वहीं, अगर कोई व्यक्ति बार-बार शराब पीकर पकड़ा जाता है तो ऐसे स्थिति में उस पर न तो जुर्माना लगाया जाएगा, ना ही एक महीने की जेल होगी। बल्कि पकड़े गए व्यक्ति पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इस प्रकार के मामलों की सुनवाई के लिए एक साल तक का समय तय किया गया है। यानी ऐसे मामलों की सुनवाई एक साल के भीतर ही पूरी करनी होगी।

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अब पुलिस नष्ट कर सकती है अवैध शराब
नए कानून में अब पुलिस को अधिकार होगा कि अगर वे भारी मात्रा में अवैध शराब पकड़ती है, तो पुलिस उस पकड़ी गई अवैध शराब का सैंपल रखकर बाकी बची शराब को नष्ट कर सकती है। बता दें कि पहले पुलिस को ऐसा करने के लिए कलेक्टर से अनुमति लेनी पड़ती थी, लेकिन अब पुलिस को अवैध शराब को नष्ट करने के लिए कलेक्टर की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। शराबबंदी कानून संशोधन विधेयक 2022 में बिहार सरकार शराब की जब्ती, तलाशी व शराब नष्ट करने का निर्देश जारी करेगी।

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शराबबंदी कानून संशोधन विधेयक 2022 में दंडनीय सभी अपराध धारा 35 के अधीन अपराधों को छोड़कर सुनवाई स्पेशल कोर्ट द्वारा की जाएगी। ऐसे मामलों में गिरफ्तार व्यक्ति अभी भी जेल में है तो उसे रिहा कर दिया जाएगा। उसे जेल से छोड़ा तब ही जाएगा, अगर वह धारा 37 में उल्लेखित कारावास की सजा पूरा कर चुका होगा।

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