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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
द्वारा प्रकाशित: सुरेंद्र जोशी
अपडेट किया गया मंगल, 21 जून 2022 11:49 AM IST
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घर में AK-47 राइफल रखने के दोषी माने गए बिहार के मोकामा से आरजेडी के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को आर्म्स एक्ट के तहत 10 साल की सजा सुनाई गई है। पटना की एमपी-एमएलए कोर्ट ने सिंह को यह सजा सुनाई। उनके घर से AK-47 राइफल व अन्य हथियार बरामद हुए थे।
विशेष कोर्ट ने 14 जून को अनंत सिंह को दोषी करार दिया था। 2019 में लदवां गांव स्थित उनके पैतृक आवास से एके-47 राइफल, 33 जिंदा कारतूस और दो हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए थे। पटना की एमपी-एमएलए कोर्ट ने गत सोमवार को सुनवाई पूरी करने के बाद 21 जून को सजा का एलान करने की घोषणा की थी। अनंत सिंह फिलहाल पटना की बेऊर जेल में बंद है।
11 घंटे तक चला था सर्च ऑपरेशन
बिहार के बाढ जिले की तत्कालीन एएसपी लिपि सिंह ने दावा किया था कि उनके पास हथियारों की तस्करी की पुख्ता सूचना है। इसके बाद पुलिस ने अनंत सिंह के घर पर छापेमारी की थी। करीब 11 घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद उनके पैतृक आवास से भारी मात्रा में हथियार मिले थे।
2019 से ही पुलिस की गिरफ्त में
छापेमारी के बाद बिहार पुलिस ने अनंत सिंह के पैतृक आवास के केयरटेकर को गिरफ्तार कर लिया था। इसकी सूचना मिलते ही बाहुबली विधायक अनंत सिंह फरार हो गए थे। हालांकि, चार दिन बाद उन्होंने दिल्ली के साकेत कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। इसके बाद बिहार पुलिस उन्हें बाढ ले आई थी। वह 2019 से ही पुलिस की गिरफ्त में हैं।
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