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अधिवक्ता ने बताया कि पटना में एक सप्ताह इलाज चलने के बाद जब पूजा को होश आया तो उसने पुलिस को बयान दिए। इसके आधार पर पिंटू सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मृतका ने अपने पिता रामानुज सिंह ओतारनगर, सारण के सामने 11 मार्च 2016 को पुलिस अधिकारी को पूरे मामले की जानकारी दी। मामला दर्ज होने के बाद पूजा की मौत हो गई। बाद में पुलिस ने दो यूडी केस 04 मार्च 2016 को दर्ज की। घटना के समय मृतका की बेटी सात साल की थी। जिसने पिता के खिलाफ बयान दिया। जिसके आरा द्वारा गिरफ्तार किया गया था जो अभी तक जेल में बंद हैं।।
औरंगाबाद:16 साल बाद आर्म्स एक्ट में दोषी को मिली सजा
औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी योगेश मिश्रा की अदालत ने गुरुवार को अवैध हथियार रखने के वर्ष 2006 के मामले में अभियुक्त चाौखड़ा निवासी शिव यादव को सजा सुनाई है। आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-बी) और धारा 26 में दोषी करार देते हुए कोर्ट ने दोनों धाराओं में तीन-तीन साल कठोर कारावास और पांच-पांच हजार के जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर एक एक माह अतिरिक्त कारावास होगी।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी थाना प्रभारी मुफ्फसिल शुभेन्द्र कुमार सुमन ने 07 अप्रैल 2006 को दर्ज कराई थी। बताया गया था कि पंचायत चुनाव के लिए मिर्जा खैरा में अवैध हथियार और गोली जामा हो रही हैं। सूचना के सत्यापन के लिए तलाशी के दौरान शिव यादव, चैखड़ा मुफ्फसिल के घर से दो देशी स्टेनगन, 315 बोर की नौ जिन्दा गोली और 315 बोर के तीन खाली खोखे बरामद किए गए थे।
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