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इसके अलावा स्कूलों को सभी कक्षाओं के लिए पूरी तरह से खोल दिया गया है। सरकारी अधिसूचना के मुताबिक कोविड-19 दिशा-निर्देशों के तहत मास्क पहनने और शारीरिक दूरी के नियम का पालन करना अनिवार्य रहेगा। पटना में आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में ये फैसला लिया गया। अब सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग 100 फीसदी क्षमता के साथ ओपेन हो जाएंगे। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए अब परीक्षाएं भी ली जा सकेंगी। वहीं सभी दुकानें भी सामान्य रूप से खुलेंगी।
सिनेमा- पार्क सब खुलेंगे
सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, पार्क-उद्यान, धार्मिक स्थल, पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे। हालांकि राजनीतिक, सांस्कृतिक, खेल-कूद प्रतियोगिता के लिए डीएम से अनुमति लेनी होगी। परमिशन लेकर कार्यक्रम आयोजित किए जा सकेंगे। वहीं, कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए शादी-विवाह और श्राद्धकर्म सामान्य रूप से हो सकेंगे। जिलाधिकारी को अपने क्षेत्र में अतिरिक्त प्रतिबंध या अतिरिक्त छूट देने का अधिकार भी होगा।
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