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जहरीली शराब से मौत के बाद रोते-बिलखते परिजन।
– फोटो : अमर उजाला
विस्तार
बिहार में शराबबंदी के बाद जहरीली शराब से हो रही मौत पर मुआवजा देने का एलान कर दिया गया है। जहरीली शराब से मरने वालों के परिवार को 4 लाख रुपये मुख्यमंत्री राहत कोष से दी जाएगी। अब सवाल यह उठ रहे हैं कि 4 लाख रुपये की मदद पीड़ित परिवार को मिलेगा कैसे? मरने वाले कई ऐसे भी हैं, जिनका न तो पोस्टमार्टम हुआ और न ही सरकारी लिस्ट में नाम दर्ज है। NCRB के डाटा में 2016 से 2021 तक महज 23 मौतें दिखाई गई थी। 2016 में छह, 2017 में कोई नहीं, 2018 में कोई नहीं, 2019 में नौ, 2020 में छह और 2021 में दो मौतें जहरीली शराब से हुई थीं। इधर, जमीनी हकीकत कुछ और ही आंकड़ें पेश कर रही। इसमें पाया गया कि 2016 से 2021 तक जहरीली शराबकांड के 20 मामले सामने आए। इसमें करीब 200 से अधिक लोगों ने जान गंवाई। अब ऐसे में सरकार कितने परिवारों को 4 लाख रुपये की मदद देगी? इसके लिए क्या करना होगा? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एलान के बाद मुख्य सचिव आमिर सुबहानी और उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के प्रधान सचिव केके पाठक ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने इस मामले को लेकर कई सवालों के जवाब दिए, आइए जानते हैं…
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