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Bihar Coronavirus Guidelines : बिहार में कोरोना गाइडलाइंस में मिली ढील, यहां जानिए क्या खुला रहेगा और क्या बंद

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Bihar Coronavirus Guidelines : बिहार में कोरोना गाइडलाइंस में मिली ढील, यहां जानिए क्या खुला रहेगा और क्या बंद

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पटना: बिहार में कोरोना की तीसरी लहर यानि ओमीक्रोन करीब-करीब थमता दिखने लगा है। इसके बाद बिहार सरकार ने कोरोना के चलते लगाई गई पाबंदियों में ढील देनी शुरू कर दी है। रविवार को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। नीतीश सरकार ने पाबंदियों में काफी हद तक ढील दे दी है। हालांकि सार्वजनिक जगहों और स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए आधी ढील दी गई है। यहां पढ़िए कि 7 फरवरी से बिहार में क्या खुला रहेगा और क्या बंद…

पढ़िए… बिहार में 7 फरवरी से क्या खुला रहेगा और क्या बंद

  • मंगलवार को बिहार में क्राइसिस ग्रुप मैनेजमेंट की बैठक में सरकार ने पाबंदियों में ढील देने का फैसला ले लिया है। इस फैसले के मुताबिक:-
  • स्कूल कॉलेज के साथ-साथ सभी सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में 50% की उपलब्धता खत्म कर दी गई है
  • अब सामान्य तरीके से लोग कार्यालय जाएंगे ।
  • दुकान अब सामान्य तरीके से खुलेंगी, रात 8:00 बजे खोले जाने के आदेश को खत्म दिया गया है ।
  • स्कूल कॉलेज शिक्षण संस्थान कोचिंग खुलेंगे
  • आठवीं कक्षा तक के सभी विद्यालय 50% क्षमता के साथ खुलेंगे
  • नवमी और ऊपर की कक्षाओं से संबंधित सभी स्कूल-कॉलेज, कोचिंग संस्थान शत-प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे।
  • सरकारी कार्यालय साामान्य तरीके से खुलेंगे।
  • सभी दुकान, प्रतिष्ठान, शॉपिंग मॉल धार्मिक स्थान सामान्य रूप से खुलेंगे।
  • सभी पार्क उद्यान 6:00 बजे से लेकर 2:00 बजे तक खुलेंगे।
  • सिनेमा हॉल, क्लब ,जिम, स्टेडियम स्विमिंग पूल 50% क्षमता के साथ खुलेंगे।
  • जिला प्रशासन की अनुमति से सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन आयोजित किए जाएंगे।
  • विवाह समारोह, अंतिम संस्कार, श्राद्ध कार्यक्रम 200 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ आयोजित किए जाएंगे ।

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