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बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों (Bihar Coronavirus Cases) को लेकर नीतीश कुमार सरकार (Nitish Kumar Govt) ने सख्ती बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री की आपदा प्रबंधन समूह के साथ बैठक के बाद नाइट कर्फ्यू (Night Curfew in Bihar) समेत कई अहम फैसले लिए हैं। प्रदेश में दुकानें अब रात 8 बजे तक खुलेंगी। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। वहीं शादी समारोह में शामिल 50 लोगों के शामिल होने की इजाजत होगी। नई गाइडलाइंस (Bihar Corona Guidelines) के मुताबिक, अंतिम संस्कार में 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। सार्वजनिक कार्यक्रमों में 50 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं।
धार्मिक स्थल भी रहेंगे बंद, ऑफिस में 50 फीसदी उपस्थिति
सरकारी और प्राइवेट कार्यालय में 50 फीसदी उपस्थिति के साथ ही कामकाज हो सकेगा। 6 से 21 जनवरी तक धार्मिक स्थल (Bihar Corona Guidelines For Religious Place) भी बंद रहेंगे। मंदिरों में सिर्फ पुजारी ही पूजा कर सकेंगे। बाहरी व्यक्तियों को सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में प्रवेश निषेध रहेगा। रेस्टोरेंट और ढाबे में क्षमता से 50 फीसदी लोगों को ही बैठाने का आदेश होगा।
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बिहार में 8वीं तक के स्कूल बंद
सीएम नीतीश की क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ मंगलवार हुई बैठक में स्कूल बंद करने को लेकर अहम फैसला लिया गया। बिहार में आठवीं कक्षा तक के स्कूल पूरी तरह बंद रहेंगे और ऑनलाइन क्लास चलेंगी। आठवीं क्लास से ऊपर की क्लास के बच्चों की क्लास 50 फीसदी उपस्थिति के साथ ही चलेंगे। यही नियम कोचिंग संस्थानों पर भी लागू होंगे। शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल, जिम, सिनेमा हॉल बंद रहेंगे।
दुकानें रात 8 बजे तक खुलेंगी, रात 10 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू
बिहार में दुकानें रात 8 बजे तक ही खोली जा सकेंगी। आवश्यक वस्तु की दुकानों के लिए यह नियम लागू नहीं होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद सोमवार को लगने वाले जनता दरबार को 21 जनवरी तक स्थगित कर दिया। बिहार में 6 जनवरी से 21 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लगाया जाएगा।
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बिहार सरकार की नई गाइडलाइंस में क्या है देखिए
– सीएम का जनता दरबार अगले आदेश तक स्थगित
-सीएम नीतीश का समाज सुधार यात्रा स्थगित
-पूरे बिहार में रात 8 बजे तक खुलेंगी दुकानें
-आवश्यक सेवा की दुकानें खुली रहेंगी
-रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू
– 9वीं से 12वीं की कक्षा आधी उपस्थिति के साथ चलेंगी
– 8वीं तक के कक्षाएं ऑनलाइन चलेंगी
– सरकारी और गैर सरकारी ऑफिस 50 फीसदी कर्मचारियों के साथ चलेंगे।
– बाहरी लोगों के ऑफिस में आने पर पाबंदी
– सभी पूजा स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे
– मंदिरों में केवल पुजारी ही पूजा कर सकेंगे
– सिनेमा हॉल, जिम, पार्क, क्लब बंद रहेंगे
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