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सांकेतिक तस्वीर
– फोटो : अमर उजाला।
विस्तार
बिहार के बेतिया में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में बुधवार को पॉक्सो अधिनियम के विशेष न्यायाधीश जावेद आलम ने कांड के नामजद आरोपी सुधीर पटेल (28) को दोषी पाया है। अदालत ने उसे 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये जुर्माना भरने का भी आदेश दिया है। जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर दो महीने की अतिरिक्त कारावास की सजा का आदेश भी दिया गया है।
जानकारी के मुताबिक, सजायाफ्ता आरोपी जिला के शिकारपुर थाना क्षेत्र के रोआरी गांव निवासी सुधीर पटेल है। पॉक्सो एक्ट के विशेष अनन्य लोक अभियोजक जयशंकर तिवारी ने बताया कि घटना साल 2020 की है। आरोप है कि नाबालिग लड़की को उसके पड़ोसी सुंदरमा देवी और छोटेलाल पटेल बहला-फुसलाकर अपने साथ गन्ने के खेत में ले गए। जहां पहले से मौजूद आरोपी सुधीर पटेल को नाबालिग को सौंप दिया। उसके बाद आरोपी सुधीर ने नाबालिग को 24 घंटे तक अपने साथ रखा और उससे जबरन दुष्कर्म किया।
जिला एवं सत्र न्यायालय, बेतिया
नाबालिग लड़की के परिजन खोजते हुए जब गन्ने के खेत में पहुंचे तो आरोपी सुधीर भाग गया और नाबालिग लड़की वहीं बेहोशी की हालत में पड़ी मिली। उसके बाद परिजन उसे घर लाए। होश आने पर पीड़ित नाबालिग लड़की ने अपने परिजनों को बताया कि उसके साथ आरोपी सुधीर ने जबरन दुष्कर्म किया है। इसके बाद नाबालिग लड़की के परिजन ने आरोपी के परिजनों से पूछताछ करने गए तो उन्होंने उन्हें गाली-गलौज कर भगा दिया। उसके बाद पीड़ित परिजनों ने शिकारपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई। दोनों पक्षों के सुनने के बाद न्यायाधीश ने यह फैसला सुनाया है।
तीन लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश
न्यायाधीश ने पीड़ित नाबालिग को बिहार पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत तीन लाख रुपये मुआवजा भी देने का आदेश दिया है। अनन्य विशेष लोक अभियोजक जयशंकर तिवारी ने बताया कि इस वाद का न्यायालय द्वारा स्पीडी ट्रायल किया गया है।
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