[ad_1]
जुर्माना न देने पर 6 महीने का अतिरिक्त कारावास
सरकार पक्ष से एपीपी शिवलाल मेहता ने बहस में हिस्सा लिया। एपीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि कोर्ट ने यह फैसला हसपुरा थाना कांड संख्या 171/19 में सुनवाई करते हुए सुनाया है। उन्होंने बताया कि मामले में दोषी पाते हुए अभियुक्त को पॉक्सो एक्ट में तीन साल छह माह की सजा और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर छह महीने का अतिरिक्त कारावास होगा।
ये है मामला
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि पीड़िता के परिजनों ने अभियुक्त पर 18 दिसम्बर 2019 को यह आरोप लगाते हुए हसपुरा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि पीड़िता जब खेल रही थी तो आरोपी ने अमरूद खिलाने का लालच देकर सुनसान जगह पर ले जाकर ग़लत काम करना चाहा। इसका पीड़िता ने विरोध करते हुए शोर मचाया तो आरोपी ने गाली देकर भगा दिया। पीड़िता ने रोते हुए इसकी जानकारी परिजनों को दी। इसके बाद मामले की प्राथमिकी दर्ज हुई और अदालत ने इसी मामले में यह सजा सुनाई।
[ad_2]
Source link