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Anand Mohan Released From Jail: पूर्व सांसद और बाहुबली आनंद मोहन आज किसी भी वक्त जेल से रिहा हो जाएंगे। गोपालगंज के पूर्व डीएम जी कृष्णैया की हत्या मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे आनंद मोहन आज जेल से बाहर आ जाएंगे। 15 दिनों की पैरोल पर बाहर आए आनंद मोहन ने बुधवार को सरेंडर किया था।
कल करेंगे बात
बुधवार को जेल गेट पर जब पत्रकारों ने आनंद मोहन से सवाल किए तो उन्होंने हाथ जोड़ लिए। हर सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि आप सभी के सवालों को मेरा प्रणाम है। पूर्व सांसद ने कहा कि जो भी बात करनी है कल ( गुरुवार ) को करेंगे। आनंद मोहन गोपालगंज के पूर्व डीएम जी कृष्णैया की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। बिहार सरकार ने पूर्व सांसद आनंद मोहन सहित राज्य की विभिन्न जेलों में 14 वर्ष से अधिक समय से बंद 27 अन्य कैदियों को रिहा कर रही है। बुधवार को बक्सर जेल से चार कैदियों को रिहा कर दिया गया।
जेल मैन्युअल संशोधन का मिला लाभ
दरअसल, बिहार सरकार ने 10 अप्रैल 2023 को बिहार कारा हस्तक, 2012 के नियम-481(i) (क) में संशोधन करके उस वाक्यांश को हटा दिया, जिसमें सरकारी सेवक की हत्या को शामिल किया गया था। इस संशोधन के बाद अब ड्यूटी पर तैनात सरकारी सेवक की हत्या अपवाद की श्रेणी में नहीं गिनी जाएगी, बल्कि यह एक साधारण हत्या मानी जाएगी। इस संशोधन के बाद आनंद मोहन के परिहार की प्रक्रिया आसान हो गई, क्योंकि सरकारी अफसर की हत्या के मामले में ही आनंद मोहन को सजा हुई थी।
जी कृष्णैया के परिजनों से मिलना चाहता है आनंद मोहन का परिवार
दूसरी ओर आनंद मोहन सहित 27 लोगों की रिहाई को लेकर बिहार की सियासत गर्म है। इस बीच, पूर्व सांसद और बाहुबली आनंद मोहन के पुत्र चेतन आनंद ने अधिकारी के परिजनों से मिलने की इच्छा व्यक्त की है। राजद के विधायक चेतन आनंद ने बुधवार को कहा कि अधिकारी जी कृष्णैया के परिवार से पूरी सहानुभूति है। उन्होंने इच्छा जताई कि उनका परिवार हैदराबाद जाकर कृष्णैया की पत्नी और बेटी से मिलना चाहता है। इसके लिए हैदराबाद में उन्होंने अपने लोगों से संपर्क साधा है, जो जी कृष्णैया की पत्नी के पास जाएंगे। उन्होंने कहा इस घटना के बाद दोनों परिवार ने काफी कुछ सहा है। दोनों परिवारों ने काफी दुख उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अगर कृष्णैया की पत्नी टी उमा देवी राजी होंगी, उनसे मिलने जाएंगे। उन्होंने कहा कि भले उनके पिता अदालत द्वारा दोषी ठहरा दिए गए हों लेकिन वे दोषी नहीं हैं।
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