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– फोटो : अमर उजाला
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मां ने कर्ज लिया और नहीं चुका सकी तो उसकी बेटी को रख लिया। न केवल रखा, बल्कि उससे शादी रचा ली। परिजनों की ओर से डर के कारण शिकायत नहीं दिए जाने और पुलिस की ओर से निष्क्रियता को देखते हुए शनिवार को ‘अमर उजाला’ ने प्रमुखता से यह खबर प्रकाशित की। रविवार को सीवान पुलिस ने 11 साल की बच्ची से जबरन शादी रचाने वाले 40 साल के शख्स को गिरफ्तार कर लिया। उसपर पॉक्सो की धाराओं के तहत भी कार्रवाई की जा रही है। सीवान पुलिस ने रविवार को इस गिरफ्तारी के साथ बच्ची की बरामदगी की औपचारिक सूचना दी।
सीवान पुलिस को गिरफ्तारी करनी पड़ी
40 साल के व्यक्ति की यह दूसरी शादी थी। 11 साल की बच्ची से शादी रचाने के पहले इस व्यक्ति की पहली शादी से दो बच्चे हैं। पहली पत्नी भी डर से कुछ नहीं बोल रही थी। विवाहित व्यक्ति की दूसरी शादी का यह मामला सीवान जिले के मैरवा थाना क्षेत्र का था, लेकिन पुलिस सोशल मीडिया पर जानकारी फैलने के बावजूद कुछ नहीं कर रही थी। ‘अमर उजाला’ ने बच्ची की पहचान छिपाने के लिए उसका, उसके गांव या उससे शादी करने वाले का नाम जाहिर नहीं किया, लेकिन पूरा वाकया सरकार की नजर में लाया। यह भी बताया कि दोनों की जाति एक होने के कारण गांव और पुलिस के बीच केस को मैनेज करने का खेल चल रहा है। कर्ज के बदले नाबालिग से शादी रचाने की खबर प्रकाशित होने के बाद पुलिस मुख्यालय सक्रिय हुआ और अंतत: सीवान पुलिस ने शादी रचाने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया।
बच्ची की मां से आवेदन लिया गया
‘अमर उजाला’ से बातचीत में बच्ची ने बताया था कि उसकी मां ने कर्ज लिया था और नहीं चुका पाने पर उसे यहां छोड़ गई थी। जबकि, मां का कहना था कि बेटी की तरह रखकर पढ़ाने की बात कहने पर उसे छोड़ आई थी, लेकिन अब शादी की जानकारी सामने आई तो उसे वापस अपने पास बुलाना चाहती हूं। खबर प्रकाशित होने के बाद पुलिस सक्रिय हुई और बच्ची की मां से लिखित आवेदन लेने के बाद शादी करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया।
10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक संभव
मैरवा थाना में भारतीय दंड विधान की धारा 363/366 (ए)/376, पॉक्सो अधिनियम 4/6 और बाल विवाह अधिनियम 9 के तहत कांड संख्या 125/23 दर्ज किया गया है। मतलब है कि पुलिस ने नाबालिग से जबरन शारीरिक संबंध बनाने का केस भी दर्ज किया है। अनुसंधान में सारी बातों की पुष्टि होने पर ऐसी धाराओं में न्यूनतम 10 साल से अधिकतम आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है।
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