Home Bihar 27 साल पुराने केस में पूर्व सांसद लवली आनंद को मिली बड़ी राहत, जानें क्या है पूरा मामला – anand mohan wife and former mp lovely anand got bail big relief in 27 year old case know what is the whole matter – News18 हिंदी

27 साल पुराने केस में पूर्व सांसद लवली आनंद को मिली बड़ी राहत, जानें क्या है पूरा मामला – anand mohan wife and former mp lovely anand got bail big relief in 27 year old case know what is the whole matter – News18 हिंदी

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27 साल पुराने केस में पूर्व सांसद लवली आनंद को मिली बड़ी राहत, जानें क्या है पूरा मामला – anand mohan wife and former mp lovely anand got bail big relief in 27 year old case know what is the whole matter – News18 हिंदी

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गोपालगंज. 27 साल पुराने आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन की पत्नी और पूर्व सांसद लवली आनंद को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. गोपालगंज के विशेष न्यायाधीश सह एमपी-एमएलए कोर्ट में मानवेंद्र मिश्रा की अदालत ने मंगलवार को पूर्व सांसद लवली आनंद को दोषी पाते हुए 10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है.

अर्थदंड की सजा सुनाये जाने के तुरंत बाद पूर्व सांसद लवली आनंद ने अपने वकील के माध्यम से ₹10 हजार रुपये की राशि कोर्ट में जमा करा दी, जिसके बाद कोर्ट से पूर्व सांसद को नियमित जमानत मिल गयी. कोर्ट की ओर से किये गये कार्रवाई की जानकारी एपीओ आनंद शर्मा ने दी.

पूर्व सांसद लवली आंनद पर 23 मार्च 1995 में कुचायकोट थाने में कुचायकोट के अंचल पदाधिकारी प्रियरंजन सिन्हा ने आदर्श आचार संहिता उल्लंघन की प्राथमिकी दर्ज करायी थी. उस वक्त लवली आनंद ने सांसद रहते हुए चुनाव प्रचार का समय खत्म होने के बाद चुनावी सभा को संबोधित किया था और लोगों से वोट देने की अपील मंच से किया था. इसी मामले में कुचायकोट थाने में लवली आनंद के अलावा वीपीपा के जिलाध्यक्ष चंद्रहास राय, प्रमोद सिंह और सुभाष सिंह के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज किया गया था. अभियुक्त सुभाष सिंह का इस वाद में पृथक हो चुका था और उनकी मृत्यु होने की वजह से उनके विचारण को रोक दी गयी. बाकी के अभियुक्त चंद्रहास राय और प्रमोद सिंह का वाद भी पृथक कर दिया गया था. इकलौते पूर्व सांसद लवली आनंद बची थीं, जिन्हे कोर्ट ने मंगलवार को अर्थदंड की सजा सुनाई.

पूर्व सांसद लवली आनंद ने जमानत राशि जमा करा दी. अर्थदंड की राशि जमा करने के बाद कोर्ट से उन्हें नियमित जमानत दे दी गई. इसके साथ करीब ही 27 साल पुराने इस केस को बंद कर दिया गया. केस बंद होते ही पूर्व सांसद लवली आनंद को बड़ी राहत मिली है.

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प्रथम प्रकाशित : 15 नवंबर 2022, 22:13 IST

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