Home Bihar 1996 से ही लालू यादव के साथ चल रहा चारा घोटाले का जिन्न, अब तक हो चुकी 32 साल की सजा

1996 से ही लालू यादव के साथ चल रहा चारा घोटाले का जिन्न, अब तक हो चुकी 32 साल की सजा

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1996 से ही लालू यादव के साथ चल रहा चारा घोटाले का जिन्न, अब तक हो चुकी 32 साल की सजा

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पटना. चारा घोटाला के सबसे बड़े यानी डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में रांची की सीबीआई अदालत (CBI Court Ranchi) ने राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) को सोमवार को 5 साल की सजा सुना दी है. इसके पहले भी चारा घोटाले (Fodder Scam) के चार दूसरे मामलों में लालू प्रसाद यादव सजायाफ्ता घोषित हो चुके हैं. अभी तक मिल चुकी सजाओं को जोड़ दें तो चारा घोटाले के पांच मामलों में लालू यादव को 32.5 साल की सजा हो चुकी है.

गौरतलब है कि चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ 1996 में पटना हाईकोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच शुरू हुई थी. इस जांच में उन्हें उनके पटना की विशेष अदालत में सरेंडर और पहली बार जेल जाने की शुरुआत हुई थी. इसके पहले भी 25 जुलाई 1997 को विशेष अदालत द्वारा गिरफ्तारी का वारंट जारी होने के बाद लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया था. लालू यादव को पहली बार 30 जुलाई 1997 को जेल जाना पड़ा था.

पहली बार लालू यादव जेल में 135 दिन सजा काट कर बाहर निकले थे. फिर 1998 में 28 अक्टूबर को लालू दूसरी बार जेल गए और इस बार 73 दिनों तक वह जेल के अंदर रहे. इसके बाद साल 2000 में 5 अप्रैल की तारीख को लालू प्रसाद यादव तीसरी बार जेल गए और 11 दिनों के बाद उन्हें जमानत मिली थी. साल 2000 में 28 नवंबर को भी लालू प्रसाद यादव आय से अधिक संपत्ति के मामले में एक दिन के लिए जेल गए थे. लालू प्रसाद यादव 3 अक्टूबर 2013 को चारा घोटाले के एक मामले में दोषी करार दिए गए और फिर जेल भेजे गए.

इस दौरान 70 दिनों तक लालू यादव जेल में ही रहे. इसके बाद 2017 में 20 दिसंबर को लालू यादव चारा घोटाले से जुड़े एक दूसरे मामले में सजा होने के बाद जेल गए तो 2021 में अप्रैल महीने में उन्हें जमानत मिल पाई थी. 21 फरवरी 2022 को चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार मामले में लालू को फिर से 5 साल की सजा सुनाई गई है.

अब तक इन मामलों में लालू यादव को हो चुकी है सजा

चारा घोटाले के पहले मामले में लालू यादव को 5 साल की सजा सुनाई गई थी और 25 लाख का जुर्माना लगाया गया था. चारा घोटाला का यह मामला चाईबासा ट्रेजरी से अवैध रूप से 37 करोड़ से अधिक की राशि निकालने का था. चारा घोटाले का दूसरा मामला देवघर ट्रेजरी से 84.53 लाख रुपए की अवैध निकासी से संबंधित था. इसमें राजद अध्यक्ष को साढ़े 3 साल की सजा सुनाई गई थी साथ ही 5 लाख  का जुर्माना भी लगाया गया था. तीसरा मामला चाईबासा कोषागार से 33.67 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से संबंधित था. इस मामले में लालू यादव को 5 साल की सजा सुनाई गई साथ ही 10 लाख का जुर्माना भी अदालत द्वारा लगाया गया था. चौथा मामला दुमका कोषागार ट्रेजरी से संबंधित था जिसमें 3.13 करोड़ की अवैध निकासी उजागर हुई थी लालू यादव को दो अलग-अलग धाराओं में 7.7 साल की सजा दी गई थी साथ ही 60  लाख का जुर्माना भी लगाया गया था. पांचवी सजा डोरंडा कोषागार मामले से सुनाई गई है. यहां से 139.35 करोड़ की अवैध निकासी हुई थी. लालू यादव को अदालत ने इस केस में भी 5 साल की सजा सुनाई है.

आपके शहर से (पटना)

टैग: बिहार के समाचार, चारा घोटाला, Lalu Prasad Yadav

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