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गया में ही एक प्लॉट 1.90 लाख का और दूसरा प्लॉट हिरयो में 17 लाख 58 हजार 400 में खरीद रखा है। खरीदे गए सभी जमीनों की कुल कीमत 98 लाख 21 हजार 400 रुपये आंकी गयी है। इनके रजिस्ट्रेशन पर 8 लाख 73 हजार 415 रुपये खर्च किए गए हैं। मधुसूदन के ठिकानों से 8.93 लाख नकद, एसबीआई के 2, पीएनबी के 2 और केनरा बैंक के एक अकाउंट का पासबुक बरामद हुआ हैं। सभी खाते मधुसूदन और उसकी पत्नी के नाम पर है।
इन खातों में कुल 47 लाख 41 हजार 400 रुपये जमा हैं। साथ ही एलआइसी में लाखों रुपये के इनवेस्टमेंट के सबूत मिले हैं। साढ़े 14 लाख रुपये की चल संपत्ति का भी पता चला है। इनकी संपत्ति सरकारी आमदनी से 87 लाख 34 हजार 109 रुपए अधिक मिली है। हालांकि मधुसूदन की पत्नी और मां हाउस वाइफ हैं। इनका कोई कारोबार तक नहीं है। ईओयू के एडीजी नैयर हसनैन खान के अनुसार सब इंस्पेक्टर और उनकी पत्नी के अकाउंट में कई बार बड़े स्तर पर कैश रुपये जमा कराए गए हैं। कई बार दूसरे के अकाउंट में भी मोटी रकम जमा कराने के भी सबूत मिले हैं।
मनेर में बालू माफियाओं का साथ देने का आरोप
रूपसपुर से पहले मधुसूदन पटना में ही मनेर थाना के थानेदार थे। आरोप है कि मनेर में थानेदारी के दौरान उन्होने जमकर बालू माफियाओं का साथ दिया। भ्रष्टाचार की गुप्त सूचना मिलने के बाद जांच कराई गई, जिसमें आरोप सही मिले। इस कारण भ्रष्टाचार और आय से अधिक की संपत्ति के मामले में 24 मई को ही पटना स्थित ईओयू थाना में कांड संख्या- 22/2022 दर्ज किया गया। इसके बाद कोर्ट से छापेमारी के लिए सर्च वारंट लिया गया। इसके बाद कार्रवाई की गई।
ईओयू की तीन अलग-अलग टीमों ने इनके ठिकानों पर छापेमारी की। एक टीम ने पटना में आनंद विहार कॉलोनी स्थित घर को खंगाला। दूसरी टीम ने रूपसपुर थाना में छापेमारी की। वही तींसरी टीम ने औरंगाबाद जिले के दाउदनगर थाना के चौराम गांव स्थित पुश्तैनी घर को सर्च किया। जांच आगे बढ़ने पर काली कमाई के जरिए अर्जित की गई संपत्ति और भी बढ़ सकती है।
नाबालिग को अगवा करने के मामले में दो किशोर किडनैपर्स दोषी करार
औरंगाबाद के किशोर न्याय परिषद के न्यायिक दंडाधिकारी मनीष कुमार पांडेय ने नबीनगर थाना कांड संख्या-150/12 में सुनवाई करते हुए दो किशोरों को भादवि की धारा 364 ए /34 के तहत दोषी करार देते हुए प्लेस ऑफ सेफ्टी भेज दिया। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि मामले में 28 मई को सजा सुनाई जाएगी। बताया कि दोनों पर आरोप है कि 10 अक्टूबर 2012 को फिरौती के लिए एक नाबालिग का नबीनगर में अपहरण किया था। पुलिस ने अथक परिश्रम कर नाबालिग को अपहरणकर्ताओं के चुंगल से मुक्त कराया था। इस घटना के दस वर्ष बाद 28 मई को किशोर न्याय परिषद द्वारा इस मामले में फैसला सुनाया जाएगा।
हत्याकांड के 6 आरोपियों को आजीवन कैद, 11 हजार का जुर्माना
औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-15 अमित कुमार सिंह की अदालत ने गुरुवार को औरंगाबाद मुफ्फसिल थाना कांड संख्या- 97/09 और एसटीआर- 67 /10 में सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए मामले के सभी 6 अभियुक्तों को भादवि की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 10 हजार का जुर्माना और धारा 323 के तहत तीन माह की सजा और एक हजार के जुर्माना की सजा सुनाई।
कठौतियां से वांटेड हार्डकोर नक्सली रामप्रवेश यादव गिरफ्तार
सशस्त्र सीमा बल ( एसएसबी ) की 29वीं वाहिनी की टीम ने मदनपुर के सलैया थाना के कठौतिया गांव से आतंक का पर्याय माने जाने वाले हार्डकोर नक्सली राम प्रवेश यादव को गिरफ्तार किया है। एसएसबी की बी-कंपनी, काला पहाड़ के कंपनी कमांडर लोकेश कुमार ने बताया कि इलाके में राम प्रवेश की पहचान दुर्दांत नक्सली के रूप में की जाती थी। उस पर कई नक्सली घटनाओं को अंजाम देने के मामले में विभिन्न थानों में प्राथमिकी दर्ज है। गिरफ्तार नक्सली कठौतिया गांव का ही निवासी है और गुप्त सूचना पर उसे उसके गांव से ही पकड़ा गया है।
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