Home Bihar 11 साल की बच्ची को बनाया हवस का शिकार, 20 की सश्रम सजा मिली तो रो पड़ा रेपिस्ट, जानें मामला

11 साल की बच्ची को बनाया हवस का शिकार, 20 की सश्रम सजा मिली तो रो पड़ा रेपिस्ट, जानें मामला

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11 साल की बच्ची को बनाया हवस का शिकार, 20 की सश्रम सजा मिली तो रो पड़ा रेपिस्ट, जानें मामला

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हाइलाइट्स

पॉक्सो की विशेष अदालत ने दुष्कर्म के दोषी को सुनाई 20 साल की सश्रम सजा, अर्थदंड भी लगाया.
तीन साल के अंदर आया कोर्ट का फैसला, सजा सुनते ही फफक कर रो पड़ा अभियुक्त सादिक मियां.
बैकुंठपुर क्षेत्र में घर में घुसकर हुई थी वारदात, जनवरी-2019 में हुई थी घटना, पीड़िता को मिला इंसाफ.
एडीजे-6 सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ने दो लाख रुपए पीड़िता को क्षतिपूर्ति राशि देने का दिया आदेश.

गोपालगंज. बिहार के गोपालगंज में एडीजे छह सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो राजेंद्र कुमार पांडेय की कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के तीन साल पुराने मामले में एकमात्र अभियुक्त सादिक मियां को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही पीड़िता को दो लाख रुपए क्षतिपूर्ति देने का भी कोर्ट ने आदेश दिया है. साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. सजा सुनकर अभियुक्त सादिक मियां फफक कर रो पड़ा. वहीं, दूसरी तरफ पीड़िता और उसके परिजनों ने कहा कि कोर्ट से उन्हें इंसाफ मिला.

घटना तीन जनवरी, 2019 की है. बैकुंठपुर थाने के एक गांव की 11 साल की बच्ची अपने छोटे भाई- बहनों के साथ घर पर थी. इसी दौरान सादिक मियां नाम का युवक घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया था. बाद में जब उसके पिता मजदूरी कर रात में घर लौटे तब बच्ची ने पूरी बात बताई. जिसके बाद उन्होंने बैकुंठपुर थाने के मालिकाना गांव के सादिक मियां के खिलाफ रेप की प्राथमिकी दर्ज कराई थी. कुछ दिन के बाद ही पुलिस ने सादिक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.

पॉक्सो के विशेष लोक अभियोजक दारोगा सिंह ने बताया कि वारदात के बाद से ही सादिक मियां जेल में बंद था. अनुसंधान के बाद कांड के आइओ ने एकमात्र अभियुक्त के खिलाफ धारा 376(ए) (बी) और 4 व 8 पॉक्सो एक्ट के तहत चार्जशीट दायर किया था. बीते बुधवार को उसे दोषी करार दिया गया था.

आपके शहर से (गोपालगंज)

मंगलवार को कोर्ट ने बचाव पक्ष के अधिवक्ता जयप्रकाश सिंह की दलीलें सुनने के बाद 20 साल के कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही पीड़िता को दो लाख रुपए क्षतिपूर्ति और 50 हजार रुपये जुर्माना राशि देने का भी कोर्ट ने आदेश दिया. जुर्माना की राशि नहीं दिये जाने की स्थिति में अभियुक्त को तीन माह अतिरिक्त सामान्य सजा काटनी होगी. सजा सुनाये जाने के बाद अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में चनावे जेल भेज दिया गया.

टैग: बिहार के समाचार, Gopalganj news, नाबालिग लड़की से रेप का मामला, पॉक्सो कोर्ट की सजा

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