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रांची : आचार संहिता उल्लंघन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अदालत से राहत नहीं मिली, उन्हें सशरीर उपस्थित होना होगा। सीएम हेमंत सोरेन की ओर से अदालत में सशरीर उपस्थित होने से छूट की मांग की गई थी। इसे लेकर रांची के सिविल कोर्ट में एमपी-एमएलए की विशेष अदालत में याचिका दाखिल की गयी थी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
लोकसभा चुनाव 2019 में मतदान के लिए 6 मई 2019 को बूथ नंबर 388 पर हेमंत सोरेन अपनी पत्नी के साथ मतदान करने गये थे। उस दौरान उन्होंने अपने गले में पार्टी सिंबल वाला कपड़ा लटका मतदान केंद्र पहुंचे थे। इस मामले में कार्यपालक दंडाधिकारी राकेश उरांव ने अरगोड़ा थाने में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत नामजद प्राथमिकी दर्ज करवायी थी।
रिपोर्ट- रवि सिन्हा
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