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कर्नाटक हाई कोर्ट ने शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने पर रोक लगाने के फैसले को सही ठहराया है। कोर्ट ने हिजाब के खिलाफ दिए आदेश को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज भी कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि, छात्राएं यूनिफोर्म पहनने से मना नहीं कर सकती हैं और हिजाब पर रोक फैसला सही है। इस पर बिहार विधानसभा सत्र के बाद नेताओं ने भी कोर्ट के फैसले पर सहमति जाहिर की है। कांग्रेस ने कहा पर्दा भारतीय संस्कृति का हिस्सा, इसे तूल देने की जरूरत नहीं।
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बिहार विधानसभा सत्र के दौरान जेडीयू के विधायक जामा खान से यह सवाल पूछा गया कि क्या आप स्कूल में हिजाब का समर्थन करते हैं? तो इस पर जामा खान ने कहा मैं हिजाब नहीं संविधान का समर्थन करता हूं। कर्नाटक कोर्ट की ओर से स्कूलों में हिजाब पर रोक लगाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हमें बाबा साहब भीम राव अंबेडकर के संविधान के हिसाब से चलना है। कोर्ट की ओर से फैसले को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को भी खारिज कर दिया है।
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हिजाब पर खींचतान भारतीय समाज के लिए ठीक नहीं : शकील अहमद
कांग्रेस विधायक शकील अहमद ने फैसले पर कहा कि ये भारतीय परंपरा की चीज है। हिंदुस्तानी समाज को इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि हिजाब, पगड़ी, धूंघट ये सब हमारी परंपरा में शामिल है। कोर्ट का जो आदेश है उसे सभी को मानना होगा। लेकिन ड्रेस कोड कोई चीज होती नहीं है। ये हिजाब तो सर पर पहना जाता है। भारतीय समाज में महिलाएं भी पर्दा रखती हैं। इस पर खींचातानी का कोई लाभ नहीं मिलेगा।
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अदालत का धन्यवाद, देश के अनुकूल है फैसला : हरि भूषण बचौल
हरिभूषण बचौल ने कहा मैं इस देश के कोर्ट का धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं इस आदेश का स्वागत करता हूं। बीजेपी विधायक बचौल ने कहा ये मजहबी ड्रेस है। इसे पहन कर आप मॉल, होटल, सिनेमा देखने, घूमने फिरने के लिए। यह मजहबी परिधान सेना, ऑफिस, स्कूल, कॉलेज आदि के लिए नहीं है। बचौल ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सेना में यदि ऐसा कर दिया जाए तो क्या ये अच्छा लगेगा? उन्होंने कहा मैं इसका स्वागत करता हूं। कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है ये देश के अनुकूल है, सेना, पुलिस के लिए नहीं है।
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