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2004 में शादी, 2019 में हत्या
शिवहर जिला के तरियानी थाना क्षेत्र के सोनबरसा गांव निवासी रमाशंकर सिंह ने सीतामढ़ी जिले के पुनौरा थाना क्षेत्र के रामपुर परोरी गांव के ललितेश्वर सिंह के पुत्र आलोक कुमार सिंह उर्फ बमबम सिंह से अपनी बहन अनु कुमारी से शादी की थी। शादी वर्ष 2004 में हुई थी। रमाशंकर सिंह ने शादी में लड़का पक्ष को दान – दहेज भी दिया था। यानी वह सबकुछ दिया था, जिसके लिए वह सामर्थ्य था। ससुराल में अनु खुश रहती थी। कोई दिक्कत नही था। कुछ वर्षों बाद ससुराल वाले खासकर पति बमबम द्वारा उससे दहेज में पैसे का डिमांड किया जाने लगा। उसने पति को काफी समझाया, लेकिन दहेज के डिमांड पर वह अड़ा रहा। बहन से इसकी खबर मिलने पर रमाशंकर सिंह रामपुर परोरी गांव पहुंचे और बहनोई बमबम को समझा कर डिमांड वाली बात को रफा-दफा करा दिया।
हत्या कर पति घर से हो गया था फरार
बाद में पति बमबम फिर पत्नी अनु से दहेज की मांग करने लगा। वह भाई से पैसे की मांग करने को कहता था। इस डिमांड का विरोध करने पर बमबम, अनु के साथ मारपीट करता था। डिमांड पूरा नहीं होने पर वह अनु को जान से मारने की धमकी देता था। इन सारी बातों की जानकारी अनु, अपने भाई रमाशंकर सिंह को देती रहती थी। इस बीच, 18 मार्च 19 को रामपुर परोरी गांव के कुछ लोगों ने रमाशंकर सिंह को फोन पर जानकारी दी कि उनकी बहन की गला दबाकर हत्या करने के बाद उनका बहनोई घर से फरार हो गया। सिंह बहन को देखने पहुंचे, तो उसे मरा हुआ पाया था। इस संबंध में उन्होंने बहनोई के खिलाफ पुनौरा थाना में 19 मार्च 2019 को प्राथमिकी कांड संख्या – 50/19 दर्ज कराई थी। मामले में हत्या के आरोपित बहनोई बमबम को उम्रकैद की सजा मिली है। एसपी हर किशोर राय ने कहा कि मामले में पुलिस द्वारा समय पर गुणवत्ता पूर्ण जांच की गई थी। अनुसंधान सही तरीके से किया गया था। इसी का परिणाम है कि अभियुक्त आलोक कुमार सिंह को आजीवन कारावास की सजा मिल सकी है।
रिपोर्ट-अमरेंद्र चौहान, सीतामढ़ी
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